Tamil Nadu Higher Education Minister K Ponmudy Imprisonment : मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी को तीन साल के सामान्य कारावास की सजा सुनाई है। उन्हें यह सजा आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनाई गई है।
इसके अलावा अदालत ने पोनमुडी और उनकी पत्नी पी विशालाची पर 50-50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में एक निचली अदालत ने साल 2016 में पोनमुडी को बरी कर दिया था।
Madras High Court sentences Tamil Nadu Higher Education Minister K Ponmudy to 3 years of simple imprisonment in a disproportionate assets case
The court also imposes a fine of Rs 50 lakhs each on Ponmudy and his wife
---विज्ञापन---The court suspended the sentence for 30 days for Ponmudy as… pic.twitter.com/2pTUyUqqw9
— ANI (@ANI) December 21, 2023
हालांकि, अभी पोनमुडी के पास प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग का पोर्टफोलियो है इसलिए हाईकोर्ट ने उनकी सजा 30 दिन के लिए स्थगित रखी है। बता दें कि पोनमुडी का परिवार शिक्षण संस्थानों का संचालन करता है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जुलाई में पोनमुडी और उनके बेटे गोतम सिगमणि से पूछताछ की थी। यह पूछताछ साल 2011 के एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई थी जो कथित तौर पर अवैध बालू खनन से जुड़ा था।
ईडी ने आरोप लगाया था कि साल 2006 से 2011 के बीच पोनमुडी ने खनन एवं मिनरल मंत्री रहते हुए तमिलनाडु माइनर मिनरल कन्सेशंस एक्ट का उल्लंघन किया था।