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केजरीवाल के बाद के कविता की जमानत के विरोध में ED ने कौन सी रखीं दलीलें, फैसला सुरक्षित

K Kavita Interim Bail Plea Decision Reserved : तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी और बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर अदालत में बहस हुई। ईडी ने उनकी याचिका का विरोध करते हुए कहा कि गवाहों पर दबाव डाला जा रहा है। दिल्ली कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

Edited By : Deepak Pandey | Updated: Apr 4, 2024 17:18
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K. Kavita
दिल्ली की अदालत में के कविता की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई।

K Kavita Interim Bail Plea Decision Reserved : दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस नेता के कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में अदालत 8 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने के कविता की जमानत याचिका का विरोध किया।

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के कविता के वकील ने क्या दीं दलीलें

के. कविता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने कहा कि आज मैं सिर्फ अंतरिम जमानत पर बहस कर रहा हूं। पिछली सुनवाई में उनके द्वारा दी गई दलीलों को मुख्य जमानत याचिका में इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि के कविता का एक 16 साल का बच्चा है, जिसकी परीक्षाएं अप्रैल में होने वाली हैं। 16 साल की उम्र में बच्चे को कई विषय मिल गए हैं। मां का दृष्टिकोण पिता या बहन या भाई द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। एक मां के भावनात्मक समर्थन को एक मासी द्वारा भी पूरा नहीं किया जा सकता है।

ईडी ने जताया विरोध

इस पर ईडी के वकील ने अदालत में कहा कि के कविता की ओर से दो से तीन गवाहों पर बयान बदलने का दबाव बनाया गया, जिनमें से एक-दो लोगों पर दबाव बनाने में सफल भी हो चुकी हैं। तीसरा व्यक्ति हमारे पास आया और कहा कि उस पर दबाव डाला जा रहा है, सबूतों को नष्ट किया जा रहा है। ईडी ने कहा कि कविता की तीन बहनें हैं, जो बच्चे के भावनात्मक समर्थन के लिए उपलब्ध हैं।

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कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित 

इस पर सिंधवी ने कहा कि अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ED केस डायरी कैसे खोल सकती है? बड़ा भाई भी सिर्फ 19 साल का है, वह स्पेन में पढ़ाई कर रहा है। क्या वह जेल जाने वाली बहन से नहीं मिल सकता है। वह स्पेन वापस जा चुका है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

First published on: Apr 04, 2024 05:11 PM

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