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Chak Jafar High School Students Beating Case: рдЬрдореНрдореВ рдЗрд▓рд╛рдХреЗ рдХреЗ рд╕реНрдХреВрд▓ рдореЗрдВ рдЫрд╛рддреНрд░реЛрдВ рдХреА рдкрд┐рдЯрд╛рдИ рдХреЗ рдорд╛рдорд▓реЗ рдиреЗ рддреВрд▓ рдкрдХрдбрд╝ рд▓рд┐рдпрд╛ рд╣реИред рдЗрд╕ рдорд╛рдорд▓реЗ рдореЗрдВ рдЕрдм рдПрдХреНрд╢рди рд╣реЛ рдЧрдпрд╛ рд╣реИред рд╕реНрдХреВрд▓ рдореЗрдВ рддрд┐рд▓рдХ рд▓рдЧрд╛рдХрд░ рдЖрдП рдЫрд╛рддреНрд░реЛрдВ рдХреЛ рдкреАрдЯрд╛ рдЧрдпрд╛ рдерд╛ред рд╡рд┐рд╕реНрддрд╛рд░ рд╕реЗ рдкреВрд░реЗ рдорд╛рдорд▓реЗ рдХреЗ рдмрд╛рд░реЗ рдореЗрдВ рдЬрд╛рдирддреЗ рд╣реИрдВред

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Jammu Kashmir Students Beating Case: जम्मू के सरकारी स्कूल में छात्रों की पिटाई का मामला सामने आया था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसके बाद अब विभाग ने एक्शन लिया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय जम्मू ने सरकारी हाई स्कूल चक जाफर की प्रभारी प्रधानाध्यापक वंदना शर्मा को सस्पेंड कर दिया है। ये कार्रवाई जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा नियम 1956 के नियम 31 के तहत की गई है। इसका लेटर भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि बच्चे स्कूल में तिलक लगाकर आए थे। इसलिए स्कूल में बच्चों की पिटाई की गई थी। एक टीचर ने बच्चों को पीटा था। लेकिन कैमरे में कैद होने के बाद आरोपी खुद को बचाता नजर आया था। विभाग की ओर से वीडियो सामने आने के बाद मामले की जांच की बात कही गई थी। जिसके बाद अब एक्शन ले लिया गया है।

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कुछ महीने पहले ऐसा ही मामला बिहार के बक्सर में सामने आया था। पांचवीं क्लास के बच्चे को पीटने का आरोप एक टीचर पर लगा था। जिसके बाद पुलिस को भी मामले की शिकायत दी गई थी। 2022 में जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में पड़ते स्कूल में भी इसी तरह का मामला मीडिया में छाया था। एक टीचर ने तिलक लगाकर पहुंची छात्रा को बेरहमी से पीटा था। छात्रा के सिर, माथे और शरीर पर चोटों के निशान मिले थे। जिसके बाद टीचर को विभाग ने सस्पेंड कर दिया था।

क्या कहते हैं नियम

ये लड़की मूल रूप से राजौरी की ही रहने वाली थी। जो नवरात्र के दौरान स्कूल में तिलक लगाकर गई थी। आरोपी टीचर निसार अहमद ने बच्ची की बेरहमी से पिटाई की थी। अतिरिक्त उपायुक्त ने मामले में संज्ञान लिया था। इस मामले की जांच सौंपी गई थी। आपको बता दें कि बच्चों की स्कूल में पिटाई करना अपराध की श्रेणी में आता है। धारा 323, 325, 352 और 506 के तहत आरोपी टीचर को सजा मिल सकती है। इसके अलावा ऐसे मामलों में अतिरिक्त किशोर न्याय अधिनियम 2000 (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) की धारा 23 में भी प्रावधान किया गया है। बच्चे को पीटने पर जेल हो सकती है। जुर्माना भी वहन करना पड़ सकता है या दोनों एक साथ हो सकते हैं।

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First published on: Nov 27, 2024 10:35 PM

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