भारतीय रेलवे में बिना उचित टिकट के सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी और जरूरी खबर है. रेलवे ने बिना वैध टिकट यात्रा करने पर लगने वाले न्यूनतम जुर्माने की राशि को सीधे दोगुना कर दिया है. अब ऐसे यात्रियों को पकड़ने जाने पर कम से कम 500 रुपये का फाइन देना होगा, जो पहले महज 250 रुपये था. भारतीय रेलवे का यह सख्त और संशोधित नियम 20 जून, 2026 से पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू हो गया है.
अवैध और पुराने टिकटों के इस्तेमाल पर भी कार्रवाई
पश्चिम रेलवे द्वारा जारी किए गए एक सार्वजनिक नोटिस के मुताबिक, यह बढ़ा हुआ भारी-भरकम जुर्माना रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 137 और 138 के तहत वसूला जाएगा. रेलवे ने साफ किया है कि यह नियम केवल उन लोगों पर लागू नहीं होता जो बिना टिकट के सफर करते हैं, बल्कि इसकी जद में वो मामले भी आएंगे जिनमें यात्री पुराने या पहले से उपयोग किए जा चुके टिकट का दोबारा इस्तेमाल करते हैं. अमान्य या किसी अन्य अनुचित श्रेणी के टिकट के साथ यात्रा करते पकड़े जाते हैं.
यह भी पढ़ें : क्या टिकट न होने पर कभी भी आपको ट्रेन से नीचे उतार सकता है टीटी? क्या कहता है रेलवे का नियम
रेलवे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर यात्रियों से अपील की है कि वे जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए हमेशा वैध टिकट के साथ ही सफर करें, ताकि सभी के लिए सुरक्षित और सुचारू यात्रा सुनिश्चित की जा सके.
किराए के साथ लगेगा ₹500 का फाइन
नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, यदि कोई यात्री बिना वैध टिकट के पकड़ा जाता है, तो उसे उस यात्रा का वास्तविक किराया तो देना ही होगा, साथ ही कम से कम 500 रुपये का जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा.
यह भी पढ़ें : दिल्ली से 400 KM दूर ये ऑफ बीट हिल स्टेशन में मिलेगा जन्नत जैसा सुकून! इस वीकेंड का बना लें प्लान
नोटिस में यह सख्त चेतावनी भी दी गई है कि यदि कोई यात्री यह जुर्माना देने से इनकार करता है या असमर्थ रहता है, तो उसके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी. रेलवे अधिनियम की धारा 137 के तहत जानबूझकर रेलवे को धोखा देने या सही किराया देने से बचने के प्रयास को एक गंभीर अपराध माना गया है. ऐसे मामलों में कोर्ट की कार्यवाही के साथ-साथ 6 महीने तक की जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है.
यह भी पढ़ें : भारत के 5 सबसे खूबसूरत मानसून रेलवे ट्रैक, सफर के दौरान हर मोड़ पर आपको दिखेंगे दिलकश नजारे
इसके अलावा, यदि कोई यात्री बिना टिकट पकड़ा जाता है और यह पता नहीं चल पाता कि वह ट्रेन में कहां से सवार हुआ था, तो रेलवे स्टाफ को यह अधिकार होगा कि वह ट्रेन के शुरुआती स्टेशन या आखिरी बार जहां टिकट चेकिंग हुई थी, वहां से पूरा किराया और जुर्माना वसूल करे.
संबंधित खबरें
पेंडिंग हैं चालान तो न बनेगा PUC और न रिन्यू होगा ड्राइविंग लाइसेंस, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश; ब्लैकलिस्ट होंगी गाड़ियां
2 hrs agoबचपन में कैसे थे कैप्टन स्मित मच्छार, दोस्त ने याद किए पुराने दिन; पड़ोसियों ने बताए परिवार के हाल
2 hrs ago'आसमान में आपको कौन बचाएगा?', Flydubai के पायलट स्मित मच्छार का पुराना VIDEO हो रहा वायरल
2 hrs agoफॉर्म-6 में चेंज का आदेश किसने दिया? राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से पूछा सवाल
3 hrs ago'INDIA' महाबैठक में सोनिया गांधी की एंट्री ने क्यों चौंकाया? हॉल में कैसे मची अफरातफरी
4 hrs agoCBSE Datesheet 2027: 10वीं, 12वीं के टाइम टेबल को लेकर आया अपडेट, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड
4 hrs agoAaj Ki Taaza Khabar LIVE Updates: ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी गोपालन ने मांगा VRS, सरकार को भेजा आवेदन पत्र
7 hrs ago'प्रधानमंत्री सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ', राहुल गांधी ने PM मोदी पर साधा निशाना
16 hrs agoकौन हैं फ्लाईदुबई के पायलट स्मित मच्छार? भारतीय 'हीरो' ने घायल होकर भी बचाई 180 यात्रियों की जान
18 hrs agoएसिड अटैक पीड़ितों के लिए आसान होगी ट्रेन की यात्रा! SC में केंद्र ने दी ड्राफ्ट तैयार करने की दी जानकारी
18 hrs agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines