ट्रेन में सफर करने से पहले जान लें यह 5 नियम, वरना जाना पड़ सकता है हवालात

Indian railway rules for passenger: समूह में सफर करने वाले यात्री रात 10 बजे बाद शोर नहीं मचा सकते। वह ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते जिससे आसपास अन्य यात्रियों को परेशानी हो।

indian railway rules for passenger

ट्रेन में तेज आवाज में संगीत सुनने पर पाबंदी

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Indian railway rules for passenger: सभी ने ट्रेन में कभी न कभी सफर किया होगा। ट्रेन में सफर करते हुए हमें छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। रेलवे के कई ऐसे नियम हैं अगर हम इनका अनजाने में भी पालन न करें तो हम पर 1000 रुपये तक का जुर्माना या इन तोड़ने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। आइए एक-एक कर इनके बारे में जानते हैं।

तेज आवाज में संगीत नहीं सुन सकते

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चलती ट्रेन में लोग टाइम पास करने के लिए मोबाइल पर अपना समय व्यतीत करते हैं। लेकिन वह तेज आवाज में गाने सुनने या मोबाइल नहीं चला सकते। शिकायत करने पर उन पर दूसरों की शांति भंग करने के लिए कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा रात 10 बजे बाद यात्री केबिन में केवल जरूरत के लिए लाइट जलाई जा सकती है। पर्याप्त रोशनी होने पर अतिरिक्त लाइट जलाना मना है।

रात 10 बजे बाद शोर नहीं

समूह में सफर करने वाले लोगों पर रात 10 बजे बात शोर मचाने या तेज आवाज में बात करने पर पाबंदी है। वह ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते जिससे आसपास अन्य यात्रियों की नींद में दखल पड़े। इसके अलावा ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो TTE ट्रेन शुरू होने के बाद टिकट चेक करेगा। रात 10 बजे बाद TTE पर बिना वजह किसी को उठाकर टिकट चेक करने पर मनाही है।

शराब, सिगरेट नहीं, रात 10 बजे बाद खाना

ट्रेन में सफर करते हुए शराब, सिगरेट पीना या किसी प्रकार का नशा करना अपराध है। इसके अलावा रेलवे रात 10 बजे बाद ऑनलाइन भोजन नहीं देता है। लेकिन आप ई कैटरिंग सेवा पर रात में खाना प्री ऑर्डर जरूर कर सकते हैं।

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ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जा सकते

रेलवे अधिकारियों के अनुसार ट्रेन में किसी भी तरह का ज्वलनशील पदार्थ जैसे घी, तेल, ऐसा केमिकल जिससे आग लगने का खतरा या उसके टपकने या रिसने का खतरा हो अपने साथ ले जाना निषेध है। ट्रेन के यात्री डिब्बे में आप मिट्टी का तेल, एलपीजी सिलेंडर नहीं ले जा सकते।

हाल ही में यह हुआ है

महाबोधि एक्सप्रेस गया से दिल्ली जा रही थी। इस दौरान एक यात्री ने मोबाइल और लैपटॉप चार्जर करने वाले सॉकेट में इलेक्ट्रिक केतली लगा दी और पानी गर्म करने लगा। इस बात का पता लगने पर ट्रेन में तैनात आरपीएफ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे ऐसा करने से रोका और उस पर जुर्माना लगाया। यह घटना 12 जनवरी की है। मोबाइल सॉकेट में इलेक्ट्रिक केतली नहीं लगा सकते इसमें कम पावर होती है।

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यह है नियम 

रेलवे अधिकारी के मुताबिक आरपीएफ रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत उक्त आरोप पर कार्रवाई करती है। इसमें 1000 रुपये तक का जुर्माना या 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर दोनों सजा भी दी जा सकती हैं।

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Amit Kasana

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अमित कसाना: पत्रकारिता की दुनिया में एक सिद्धहस्त कहानीकार अमित कसाना सिर्फ खबरें नहीं लिखते बल्कि उन्हें बारीकी से संवारते हैं ताकि पाठकों तक सटीक, ताजा और प्रभावी जानकारी पहुंचे. News 24 में न्यूज एडिटर के रूप में उनकी भूमिका समाचारों को प्रस्तुत करने से कहीं अधिक है, वह उन्हें संदर्भ और दृष्टिकोण के साथ गढ़ते हैं. 2008 में 'दैनिक जागरण' से अपनी यात्रा शुरू करने वाले अमित ने 'दैनिक भास्कर' और 'हिंदुस्तान' जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों में भी अपनी पहचान बनाई. 17 वर्षों के लंबे अनुभव के साथ उन्होंने पत्रकारिता के हर पहलू को बारीकी से समझा, चाहे वह प्रिंट, टेलीविजन या डिजिटल मीडिया हो. राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन, कानून, ऑटोमोबाइल, लाइफस्टाइल और अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में उनकी गहरी पकड़ है. ब्रेकिंग न्यूज की रोमांचक दुनिया, खोजी पत्रकारिता की गहराई और तथ्यपूर्ण रिपोर्टिंग का संयोजन अमित की कार्यशैली की पहचान है. News 24 में उनका लक्ष्य स्पष्ट है समाचारों को त्वरितता और सटीकता के साथ प्रस्तुत करना ताकि पाठकों को भरोसेमंद और सार्थक जानकारी मिल सके.
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