News24 हिंदी
न्यूज 24 डेस्क प्रतिष्ठित पत्रकारों की पहचान है। इससे कई पत्रकार देश-दुनिया, खेल और मनोरंजन जगत की खबरें साझा करते हैं।
Read More---विज्ञापन---
GST New Slabs Proposal: केंद्र सरकार ने GST की दरों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। ANI की पोस्ट के अनुसार, GST की 12 प्रतिशत वाली स्लैब को घटाकर 5 प्रतिशत और 28 प्रतिशत वाली स्लैब को घटाकर 18 प्रतिशत किया जा सकता है। साथ ही लग्जरी और शराब-तंबाकू जैसी चीजों पर 40 प्रतिशत स्पेशल टैक्स लगाया जा सकता है। टैक्स स्लैब बदलने और लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र सरकार GST की दरें बदलने पर विचार कर रही है।
Centre proposes to scrap the current slab of 12% and 28% of GST, proposes two rates of structure: 5% and 18% : Govt Sources pic.twitter.com/P7ugrmPFqm
— ANI (@ANI) August 15, 2025
सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने GST के नए टैक्स स्ट्रक्चर पर एक प्रस्ताव मंत्रियों के समूह (GOM) और राज्य सरकारों को भेजा है। सरकार ने मुख्य रूप से 2 GST स्लैब 5% और 18% का प्रस्ताव दिया है। साथ ही 12% और 28% स्लैब को खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। अगर प्रस्ताव मंजूर हुआ तो 12% स्लैब में आने वाली 99% वस्तुएं 5% GST के दायरे में आ जाएंगी। वहीं 28% स्लैब में आने वाली चीजें अब 18% GST स्लैब के दायरे में आ जाएंगी।
बता दें कि GST वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला टैक्स है, जो भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले कई पुराने करों जैसे वैट, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, मनोरंजन कर आदि को एक ही टैक्स में मिला दिया गया। GST लगाने का मकसद टैक्स सिस्टम को सरल बनाना, टैक्स चोरी को कम करना और पूरे देश में एक जैसा टैक्स लगाना है।
GST के तहत 4 प्रकार के टैक्स लगते हैं। एक CGST जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। SGST जो राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। IGST अंतर-राज्यीय वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है, जिसे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मिलकर लगाया जाता है। UTGST जो केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता है। GST उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद और नुकसानदायक दोनों हो सकता है, क्योंकि GST से कुछ वस्तुएं सस्ती और कुछ वस्तुएं महंगी हो जाती हैं।
यह भी पढ़ें: सरकार ने 35 जरूरी दवाओं के घटाए दाम, जनता को बड़ी राहत, जानें क्या है मंत्रालय का आदेश?
बता दें कि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर GST की अलग-अलग दरें लागू होती हैं। 0% प्रतिशत GST आवश्यक वस्तुओं जैसे अनाज, दूध, ताजा फल, सब्जियां, किताबों आदि पर लगता है। 5% GST बुनियादी जरूरत की वस्तुओं जैसे पैकेज्ड फूड और परिवहन सेवाओं पर लगता है। 12% GST प्रोसेस्ड फूड, सिलाई मशीन, कुछ होटल सेवाओं पर लगता है। 18% GST इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और रेस्टोरेंट की सेवाओं पर लगता है। वहीं 28% GST लग्जरी और हानिकारक चीजों जैसे कार, सिगरेट, पान मसाला, होटल सर्विसेज पर लगता है।
न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।