क्या जीएसटी के दायरे में आएगा पेट्रोल-डीजल? GST Council Meeting में हुए ये 6 बड़े फैसले

Nirmala Sitharaman Press Conference : देश में किस चीज पर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लगेगा और किस चीज को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया, इसे लेकर जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए।

Nirmala Sitharaman Press Conference

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। फाइल फोटो

GST Council Meeting : नई दिल्ली में शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की 53वीं बैठक हुई। मीटिंग के बाद निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। अब रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट जीएसटी के दायरे से बाहर रहेगा। आइए 6 पॉइंट में समझते हैं कि जीएसटी बैठक में क्या-क्या अहम फैसले लिए गए?

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पेट्रोल-डीजल पर वित्त मंत्री ने दिया ये जवाब

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पेट्रोल-डीजल पर जीएसटी के दायरे में आएगा या नहीं, इसे लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह राज्यों पर निर्भर है कि वे एक साथ आकर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाएं। इसे लेकर केंद्र सरकार की मंशा स्पष्ट है। हम चाहते हैं कि जीएसटी में पेट्रोल-डीजल शामिल हो।

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GST काउंसिल की बैठक में ये हुए बड़े फैसले

1. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि काउंसिल ने सभी तरह के सोलर कुकरों पर 12 प्रतिशत जीएसटी निर्धारित करने का फैसला लिया। चाहे एकल हो या दोहरी ऊर्जा स्रोत हो, सभी पर 12 फीसदी टैक्स लगेगा।

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2. भारतीय रेलवे का प्लेटफॉर्म टिकट सस्ता होगा। इसे लेकर जीएसटी काउंसिल ने रेलवे द्वारा यात्रियों को दी जाने वाली सेवाओं जैसे प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, बैटरी चालित कार आदि को जीएसटी से छूट देने का ऐलान किया।

3. शैक्षणिक संस्थानों में बाहरी छात्रों को हॉस्टल की सुविधा में छूट मिलेगी। काउंसिल ने प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपये तक की आपूर्ति मूल्य वाली आवास सेवाओं को छूट देने की सिफारिश की। ये सेवाएं न्यूनतम 90 दिनों की निरंतर अवधि के लिए दी जाएंगी।

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4. दूध के कैन और कार्टन बॉक्स पर भी 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। साथ ही फायर स्प्रिंकलर समेत सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर भी 12% टैक्स लगाने का फैसला लिया गया।

5. GST परिषद की बैठक में व्यापार सुविधा, करदाताओं को राहत देने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। काउंसिल ने GST अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिसों पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है, जिसमें धोखाधड़ी या गलत बयानी से जुड़े मामले शामिल नहीं हैं।

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6. पूरे देश में फेक इनवॉइस पर लगाम लगाने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू होगा। यह कार्य चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

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