GST Council Big Decision: केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी काउंसिल मीटिंग में लिए गए फैसलों में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर भी सीधा असर डाला है। कार, बाइक और ट्रैक्टर जैसी गाड़ियों पर लागू जीएसटी दरों में बदलाव किए गए हैं, जिससे आम खरीदार को राहत मिली है। मगर लग्जरी कारों और बड़े इंजन क्षमता वाली गाड़ियों का टैक्स बढ़ा दिया गया है। इसकी नई दर 40% कर दी गई है। हालांकि, इस फैसले का लक्ष्य सामान्य वर्ग के लोगों को राहत पहुंचाना और ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है। ट्रैक्टर जैसे कृषि उपकरणों पर टैक्स में कटौती से किसानों को सीधा फायदा होगा।
हर कोई खरीद सकेगा गाड़ी
सरकार ने छोटे पैसेंजर वाहनों और दोपहिया वाहनों की कीमतें कम करने के लिए जीएसटी दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। यह रियायत उन वाहनों पर लागू होगी जिनके इंजन की क्षमता पेट्रोल में 1200cc से और डीजल में 1500cc तक हो और जिनकी लंबाई 4000 mm से कम हो। इसके साथ ही 350cc तक की मोटरसाइकिलों पर भी यह छूट लागू होगी। इस कदम से छोटे और बजट सेगमेंट के वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। इससे हर परिवार जिनकी आय थोड़ी कम होती है, वे भी कार और बाइक खरीद सकेंगे।
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तिपहिया वाहन होंगे सस्ते
ऑटो रिक्शा और तीन पहिया गाड़ियों पर भी जीएसटी दर को 28% से 18% कर दिया गया है। इससे ऑटोचालकों को भी फायदा होगा और लोकल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। यह ग्रामीण इलाकों में इस्तेमाल होने वाला सबसे आम साधन होता है।
ट्रैक्टर और उनके पुर्जों के दाम होंगे कम
किसानों के लिए सरकार ने ट्रैक्टर पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया है। साथ ही, ट्रैक्टर के कल-पुर्जों पर भी 18% से जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया इससे किसानों की लागत कम होगी और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
वाहनों और ऑटो पार्ट्स पर बड़ा टैक्स बदलाव
सरकार ने छोटे वाहनों, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों, कृषि और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के वाहनों पर टैक्स कम करके आम लोगों और उद्योगों को राहत दी है। वहीं, लग्जरी और हाई-एंड गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाकर प्रीमियम सेगमेंट को नियंत्रित रखने का फैसला लिया है।
बस, एंबुलेंस और अन्य जरूरी वाहनों को राहत
पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली और स्वास्थ्य सेवांए देने वाली बस और एंबुलेंस पर GST को 18% कर दिया गया है। इससे ट्रांसपोर्ट और हेल्थ सेक्टर की सेवाओं में वृद्धि होगी।
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