नई दिल्ली: दूरसंचार प्रोवाइडर अब लेह, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर और अरुणाचल जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों को सेवाएं दे सकते हैं। केंद्र सरकार ने लाइसेंस से जुड़ी पाबंदियों में बदलाव कर नियम को सरल बनाया है। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब पहुंच प्रदान करने की अनुमति देकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया।
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विभाग की घोषणा से दूरसंचार प्रोवाइडरों के लिए उन क्षेत्रों में सेवाएं देना आसान हो जाएगा जहां सेवाएं अभी कम उपलब्ध हैं। DoT के सर्कुलर के अनुसार, ‘संशोधन एकीकृत लाइसेंस समझौते का एक अभिन्न अंग है और अन्य सभी नियम और शर्तें बरकरार रहनी चाहिए।’
सरकार ने यूनिफाइड एक्सेस सर्विसेज लाइसेंस एग्रीमेंट की शर्तों को एक परिणाम (UASL) के रूप में संशोधित किया है। इसके साथ, लेह, लद्दाख, जम्मू, कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल, राजस्थान और उत्तराखंड सहित कई स्थानों पर दूरसंचार सेवा शुरू हो जाएगी, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं। एलओसी और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सेना की मंजूरी या दूरसंचार सेवा की समीक्षा के लिए अब कोई आवश्यकता नहीं है।
सीमा के लोग अन्य देशों की सेवा लेते थे
उद्योग के विशेषज्ञों के अनुसार, सुरक्षा अभ्यास में ढील से सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल रोलआउट का समर्थन होगा और वर्तमान मोबाइल कवरेज में वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले कई भारतीय अक्सर बांग्लादेश, चीन या पाकिस्तान में सीमा पार आस-पास के मोबाइल नेटवर्क से जुड़े होते हैं क्योंकि कवरेज प्रतिबंधों के कारण भारतीय वाहक के मोबाइल सिग्नल उपलब्ध नहीं होते। अब उस सीमावर्ती क्षेत्र में लोगों का घरेलू वाहक से कनेक्शन हो जाएगा।
दूरसंचार ऑपरेटरों को यह सुनिश्चित करना था कि बेस स्टेशन, सेल साइट या रेडियो ट्रांसमीटर सीमा से रेडियो सिग्नल के रूप में दूर था, जैसा कि डीओटी द्वारा निर्धारित पिछले नियमों के अनुसार था। उस क्षेत्र से आने वाले सिग्नल तब कम हो जाते हैं जब वे किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास या पार करते हैं। इसके अतिरिक्त, बेस स्टेशन, सेल साइट और रेडियो ट्रांसमीटर केवल स्थानीय सेना अधिकारियों की पूर्व मंजूरी के साथ ही स्थापित किए जा सकते थे।
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