पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ नहीं खाली कर रहे सरकारी आवास, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लिखा पत्र

Supreme Court letter to housing ministry: पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ अपना सरकारी बंगला खाली नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पत्र लिखा है। जिसमें यह मांग की है कि वे पद से मुक्त होने के बाद भी बंगला खाली नहीं कर रहे हैं।

DY Chandrachud bungalow issue

पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (Pic Credit-Social Media X)

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DY Chandrachud bungalow issue: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अभी तक अपना सरकारी आवास खाली नहीं किया है। बता दें कि वे अभी भी कृष्णा मेनन मार्ग के 5 नंबर बंगले में रहते हैं। वे 10 नवंबर 2024 को इस पद से रिटायर हो गए थे। इसके बाद उनके आवासन की अवधि 31 मई 2025 को खत्म हो गई। वहीं 6 महीने की अवधि 10 मई 2025 को खत्म हो गई है। ऐसे में वे अभी भी बंगले का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय आवास मंत्रालय को पत्र लिखकर बंगला खाली कराने का अनुरोध किया है।

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बता दें कि डीवाई चंद्रचूड़ लंबे समय तक देश के सीजेआई रहे। वे दो साल तक इस पद पर रहने के बाद 10 नवंबर 2024 को रिटायर हुए। पद पर रहते हुए उन्हें टाइप 8 बंगला मिला था। रिटायर होने के बाद उन्हें नियमों के अनुसार टाइप 7 बंगला मिला था लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रशासन से अनुरोध कर 30 अप्रैल 2025 तक 5 कृष्ण मेनन बंगले में रहने की अनुमति ली। इसके बाद वर्तमान सीजेआई बी आर गवई ने उनको 31 मई तक आवास में रहने की अनुमति दी।

5 कृष्ण मेनन सीजेआई का आधिकारिक आवास

ऐसे में सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने केंद्रीय आवास मंत्रालय को पत्र लिखकर बंगला खाली कराने की मांग की है। ताकि अन्य जजों को उसका आवंटन किया जा सके। उनके अनुरोध पर उनको पहले 10 मई और बाद में 31 मई तक उन्हें उस बंगले में रहने दिया गया लेकिन अब बंगला खाली कराया जाए। गौरतलब है कि 5 कृष्ण मेनन मार्ग का बंगला सीजेआई का आधिकारिक आवास होता है।

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