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बिहार इलेक्शन से पहले चुनाव आयोग का बड़ा कदम, e-Sign फीचर लॉन्च, कैसे करेगा काम?

Election Commission e-Sign Feature: भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ई-साइन फीचर लॉन्च कर दिया है, जिसके कारण वोटर लिस्ट से नाम हटाना मुश्किल होगा. बिहार SIR के बाद वोट चोरी के आरोपों के चलते चुनाव आयोग ने यह कदम उठाया है.

Author Written By: News24 हिंदी Author Published By : Khushbu Goyal Updated: Sep 24, 2025 11:07
Election Commission | e-Sign Feature | Bihar SIR
चुनाव आयोग पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने वोट चोरी के आरोप लगाए थे.

Election Commission e-Sign Feature: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग ने ई-साइन फीचर लॉन्च कर दिया है, जिससे जहां वोटर लिस्ट से नाम हटाना आसान नहीं होगा, वहीं वोटर आईडी का मिसयूज रोका जा सकेगा. बता दें कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद वोट चोरी के आरोप लगने के चलते चुनाव आयोग ने इस फीचर को लॉन्च करने का कदम उठाया, जिसे ईसीआईनेट (ecinet) पोर्टल और ऐप पर पेश किया गया है.

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सांसद राहुल गांधी ने लगाए थे आरोप

बता दें कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक की आलंद विधानसभा में वोटर लिस्ट में हेर-फेर के आरोप लगाए थे. वोटरों के नाम हटाने के लिए किए गए 6000 आवेदनों का खुलासा किया था. इससे पहले उन्होंने बिहार SIR के बाद वोट चोरी के आरोप चुनाव आयोग पर लगाए थे, इसलिए चुनाव आयोग ने वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसके तहत ई-साइन फीचर डेवलप करके लॉन्च किया है.

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फर्जी आवेदन रोकने में मिलेगी मदद

बता दें कि ई-साइन फीचर के जरिए वोटर्स की आइडेंटिफिकेशन वेरिफाई होगी. जब वोटर्स वोटर कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे. वोटर लिस्ट से नाम हटाने या नाम में सुधार करने के लिए आवेदन करेंगे तो आधार कार्ड से लिंक फोन नंबर के जरिए अपनी पहचान वेरिफाई करेंगे. वोटर वेरिफिकेशन की यह प्रक्रिया फर्जी आवेदनों को रोकने में मददगार साबित होगी. इससे न सिर्फ नाम और नंबर वेरिफाई होगा, बल्कि पता चलेगा कि वोटर लिस्ट में पहले से नाम है या नहीं.

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ऐसे काम करेगा ई-साइन फीचर

बता दें कि ई-साइन फीचर लॉन्च होने के बाद ईसीआईनेट पोर्टल पर फॉर्म 6 (नए रजिस्ट्रेशन के लिए), फॉर्म 7 (नाम हटाने के लिए), फॉर्म 8 (सुधार के लिए) सीधे ही भरने की परमिशन नहीं मिलेगी. आवेदन को ई-साइन फीचर ओपन करके आधार नंबर सबमिट करके OTP जनरेट करना होगा. रजिस्टर्ड नंबर पर आया OTP दर्ज करके ओके करने पर वेरिफिकेशन हेा जाएगी, जिसके बाद आवेदक फॉर्म जमा करने के लिए वापस ईसीआईनेट पोर्टल पर आ जाएगा. बाकी प्रोसेस पहले जैसा ही होगा.

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First published on: Sep 24, 2025 10:17 AM

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