Child Helmet Baby Seats Rule: हेलमेट और सीट बेल्ट लोगों की सुरक्षा के लिए होते हैं। समय-समय पर सरकार और ट्रैफिक पुलिस इसे लेकर एडवाइजरी भी जारी करती है। इसे लेकर कई नियम भी बनाए जाते हैं। अब केरल सरकार ने दोपहिया वाहनों पर बच्चों को हेलमेट और फोर व्हीलर्स में सीट बेल्ट लगाने को लेकर बड़ी घोषणा की है। सरकार ने कहा है कि वह बच्चों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य नहीं करेगी। केरल सरकार के परिवहन मंत्री केबी गणेश कुमार का कहना है कि ये नियम बच्चों के लिए लागू नहीं होंगे। परिवहन मंत्री के बयान के बाद इसके पक्ष और विपक्ष में कई मत सामने आए हैं।
परिवहन आयुक्त ने लिया था निर्णय
दरअसल, हाल ही में परिवहन आयुक्त नागराजू चाकिलम ने कहा था कि मोटर वाहन विभाग ने चार से 14 वर्ष के बच्चों के लिए दोपहिया वाहनों पर हेलमेट और कार में सीट बेल्ट लगाने का नियम लागू करने का निर्णय लिया है। परिवहन मंत्री ने इसी मामले पर टिप्पणी की। उन्होंने मीडियाकर्मियों से कहा- सरकार अभी इन नियमों को लागू नहीं करेगी। हम छोटे बच्चों को हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि वे अभिभावकों से आग्रह कर सकते हैं, यदि वे अपने बच्चों को उनकी पसंद के अनुसार छोटे हेलमेट दें तो बेहतर होगा।
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अभी लागू नहीं किया जाएगा
मंत्री ने कहा कि परिवहन आयुक्त ने अभी-अभी मोटर वाहन अधिनियम के सुरक्षा निर्देशों को देखा है, लेकिन अब इसे लागू नहीं किया जाएगा। इसी के साथ सरकार डिजिटल लाइसेंस शुरू करने जा रही है। उन्होंने कहा कि 2019 अधिनियम में यह कहीं नहीं कहा गया है कि किसी को लाइसेंस की हार्ड कॉपी दिखानी होगी। हम डिजिटल लाइसेंस बनाने जा रहे हैं। जब यह तैयार हो जाएगा, तो लाइसेंस डिजिटल रूप से उपलब्ध होंगे।
क्या है नियम?
आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कुछ साल पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें दोपहिया वाहन पर बैठने पर चार साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। कई जगहों पर तो नियम न मानने पर 1 हजार रुपये तक का जुर्माना भी वसूलने की बात सामने आई।
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