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Budget 2024: टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, जानें नए और पुराने टैक्स रिजीम में अंतर

Income Tax Slabs FY 2023-24 Latest Update: बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नौकरी पेशा लोगों को बड़ा झटका दिया है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

Budget 2024 Income Tax Slabs Updates: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नौकरी पेशा लोगों को बड़ा झटका दिया है। दरअसल, बजट 2024-24 में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि 7 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि स्‍टार्ट अप्‍स के ल‍िए टैक्‍स छूट एक साल और बढ़ाई गई है, लेकिन नौकरीपेशा लोगों को टैक्स में छूट नहीं मिलने से निराशा हाथ लगी है।

 

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सरकार का टारगेट राजकोषीय घाटा कम करना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 साल में इनकम टैक्स कलेक्शन में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। इसलिए मोदी सरकार की तरफ से टैक्स रेट में कटौती की जाती है। सरकार का टागरेट 2025-2026 तक राजकोषीय घाटे को कम करने का टारगेट है। राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि 44.90 करोड़ रुपये खर्च होंगे, लेकिन 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू होने का अनुमान भी लगाया गया है।

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सेक्टर 87A के तहत बचा सकते हैं टैक्स

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पुराने टैक्स रिजीम में ढाई लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नए रिजीम के तहत, 3 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं पुरानी टैक्स रिजीम फॉलो करने पर लोग इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक की आय पर कर बचा सकते हैं। नए रिजीम में नौकरीपेशा लोग साढ़े 7 लाख रुपये तक की आय पर और अन्य लोग 7 लाख तक की आय पर टैक्स बचा सकेंगे।

 

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पुराने टैक्स रिजीम में कैसे बचेगा टैक्स?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अगर आपकी आय प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये है तो 2.5 लाख रुपये का टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन बाकी बचे ढाई लाख पर 5 प्रतिशत के हिसाब से टैक्स देना होगा, जो 12500 रुपये बनेगा। इस टैक्स को सरकार 87A सेक्शन के तहत माफ कर देती है, लेकिन अगर इनकम 5 लाख से एक रुपये ऊपर हुई तो 2.5 लाख एक रुपये पर टैक्स देना होगा। ढाई लाख पर 5 प्रतिशत और एक रुपये पर 20 प्रतिशत के हिसाब से टैक्स देना होगा।

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नए टैक्स रिजीम में कैसे बचेगा टैक्स?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अगर आपकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये है तो नई टैक्स रिजीम के अनुसार 3 लाख तक का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन बाकी बचे 2 लाख पर 5 प्रतिशत के हिसाब से टैक्स देना होगा, जो 10 हजार रुपये बनेगा, लेकिन सेक्शन 87A के तहत सरकार साढ़े 7 लाख आय होने पर इस टैक्स को माफ कर देती है।

अगर इनकम 7.5 लाख रुपये एक एक पैसा ऊपर हुई तो ढाई 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं लेगा, बल्कि साढ़े 4 लाख एक रुपये का टैक्स देना होगा। 3 लाख रुपये पर 5 प्रतिशत के हिसाब से 15 हजार टैक्स देना होगा। बाकी बचे डेढ़ लाख एक रुपये का 10 प्रतिशत के हिसाब से 15 हजार रुपये टैक्स देना होगा। कुल 30 हजार टैक्स देना होगा।

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First published on: Feb 01, 2024 12:08 PM

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About the Author

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के IMC&MT इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन एवं Mphil कोर्स किया है। पिछले 12 साल से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही हैं। वर्तमान में BAG Convergence Limited के News 24 Hindi डिजिटल विंग से बतौर चीफ सब एडिटर जुड़ी हैं। यहां खुशबू नेशनल, इंटरनेशनल, लाइव ब्रेकिंग, पॉलिटिक्स, क्राइम, एक्सप्लेनर आदि कवर करती हैं। इससे पहले खुशबू Amar Ujala और Dainik Bhaskar मीडिया हाउस के डिजिटल विंग में काम कर चुकी हैं।

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