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बॉम्बे उच्च न्यायालय ने जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल के खाते को “धोखाधड़ी” घोषित करने वाले बैंक ऑफ इंडिया के फैसले को रद्द कर दिया है. न्यायमूर्ति आर. आई. छागला द्वारा जारी आदेश ने गोयल के खाते को धोखाधड़ी घोषित करने के बाद की सभी कार्रवाई को भी रद्द कर दिया है, जिसमें किसी भी केंद्रीय एजेंसी को रिपोर्ट करना भी शामिल है. वरिष्ठ अधिवक्ता शरण जगतियानी और अधिवक्ता प्रांजल अग्रवाल नरेश गोयल की ओर से पेश हुए. अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ बैंक ऑफ इंडिया की ओर से पेश हुए.
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