Assembly Election 2023 Results: देश के चार राज्यों में चुनावों के रुझान अब नतीजों में बदलने लगे हैं। इस बीच एक विशेषज्ञ ने संविधान के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव लड़ने और जीतने वाले कई सांसदों को अगले 14 दिनों में एक सीट छोड़नी होगी अन्यथा वे अपनी संसद सदस्यता खो देंगे।
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चार राज्यों में 21 सांसद चुनाव में उतरे थे
बता दें कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रह्लाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते सहित 21 सांसदों को मैदान में उतारा था। इसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश में सात-सात, छत्तीसगढ़ में चार और तेलंगाना में तीन सांसद मैदान में उतरे हैं।
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कई सांसदों को अगले 14 दिनों में छोड़नी होगी एक सीट
विधानसभा चुनाव जीतने वाले सांसदों को अगले 14 दिनों में अपनी एक सीट छोड़नी होगी। संविधान विशेषज्ञ और पूर्व लोकसभा महासचिव पी डी टी अचारी ने एक साथ रोकथाम का हवाला देते हुए कहा कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो 14 दिनों की समाप्ति पर वे संसद की सदस्यता खो देंगे।
मिजोरम में सोमवार को होगी मतगणना
हालांकि वे राज्य विधान सभा के सदस्य के रूप में बने रह सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 101 के तहत 1950 में राष्ट्रपति द्वारा जारी सदस्यता नियम है। जहां मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में मतगणना जारी है, वहीं मिजोरम में सोमवार को मतगणना होगी।