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अलर्ट! बंद हो सकती है पेंशन; अगर जमा नहीं कराया ये डॉक्यूमेंट तो, जानें आखिरी तारीख और कैसे सबमिट करें?

Old Age Pension Latest Update: पेंशन जारी रखने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना अनिवार्य है। इसे लेकर ताजा अपडेट सामने आया है। आइए जानते हैं कि सर्टिफिकेट कब से जमा कराना है और कब तक जमा कराना है?

Pensioners Submit Life Cerificate: देशभर के लाखों पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर है। 80 साल के या इससे अधिक उम्र के पेंशनर्स के लिए एक सर्टिफिकेट जमा कराना अनिवार्य है। अगर समय रहते इसे जमा नहीं कराया गया तो पेंशन बंद हो सकती है। जी हां, जल्दी से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा दें और इसे अब 1 नवंबर की बजाय 1 अक्टूबर से जमा कराएं। सभी पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होगा।

लाइफ सर्टिफिकेट IT एक्ट के तहत मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट है, जिसे आधार कार्ड और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराने के बाद पेंशन डिपार्टमेंट में जमा कराना होता है। यह पेंशनभोगियों के जीवित होने का प्रमाण पत्र है, जिसके आधार पर ही आगे पेंशन जारी रखी जाती है। आमतौर पर लाइफ सर्टिफिकेट करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर होती है, जब तक कि सरकार द्वारा इस तारीख को आगे न बढ़ाया जाए। अगर पेंशनर्स 1 अक्टूबर 2024 को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो भी यह अगले साल 30 नवंबर 2025 तक वैध रहेगा।

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ऑनलाइन कैसे बनवाएं लाइफ सर्टिफिकेट?

  • 5MP का फ्रंट कैमरा वाला स्मार्टफोन और उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए।
  • आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पेंशन अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए।
  • ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट के लिए आधार कार्ड नंबर या VID अनिवार्य है।
  • गूगल प्ले स्टोर से ‘आधारफेसआरडी’ और ‘जीवन प्रमाण फेस ऐप’ डाउनलोड करके इंस्टॉल करें।
  • ऑथेंटिकेशन करके फेस स्कैन करें और पेंशन से जुड़ी डिटेल्स भरें।
  • फ्रंट कैमरे से अपनी फोटो क्लिक करके उसे सबमिट करें।
  • मोबाइल नंबर पर लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिंक के साथ SMS आएगा।
  • लिंक ओपन करके सर्टिफिकेट डाउनलोड करें और सबमिट करें।

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लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करने पर क्या होगा?

बता दें कि नवंबर महीने तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराने पर पेंशन बंद हो जाएगी। हालांकि यदि जीवन प्रमाण पत्र अगले महीने में जमा किया जाता है तो पेंशन भुगतान फिर से शुरू हो जाएगा और तब तक के सभी बकाया का भुगतान भी पेंशनभोगी को कर दिया जाएगा, लेकिन यह तभी संभव होगा, जब लाइफ सर्टिफिकेट 3 वर्षों के भीतर जमा किया जाए। यदि 3 वर्ष या उससे अधिक समय तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया जाता तो पेंशन संबंधित अधिकारी की परमिशन के बाद ही शुरू की जाएगी।

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First published on: Oct 06, 2024 01:17 PM

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About the Author

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के IMC&MT इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन एवं Mphil कोर्स किया है। पिछले 12 साल से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही हैं। वर्तमान में BAG Convergence Limited के News 24 Hindi डिजिटल विंग से बतौर चीफ सब एडिटर जुड़ी हैं। यहां खुशबू नेशनल, इंटरनेशनल, लाइव ब्रेकिंग, पॉलिटिक्स, क्राइम, एक्सप्लेनर आदि कवर करती हैं। इससे पहले खुशबू Amar Ujala और Dainik Bhaskar मीडिया हाउस के डिजिटल विंग में काम कर चुकी हैं।

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