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Kochi: नशे में धुत युवती ने बॉयफ्रेंड के साथ काटा बवाल, पुलिस वैन पर किया हमला, देखें वीडियो

Kochi News: केरल के कोच्चि में नशे में धुत एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सड़क पर जमकर हंगामा किया। इस दौरान उसने पुलिस को भी नहीं बख्शा। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करने का प्रयास किया, लेकिन वे उनसे बहस करने लगे।

Edited By : News24 हिंदी | Updated: Feb 13, 2025 21:38
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Arrested
सांकेतिक तस्वीर।

Drunk Woman Ruckus: केरल के कोच्चि में एक युवती और उसके बॉयफ्रेंड को पुलिस अधिकारियों ने उन्हें ड्यूटी करने से रोकने और पुलिस वाहन को नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कोझिकोड की रहने वाली 23 वर्षीय रेसलिन ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की और अपने मोबाइल फोन से उसका शीशा तोड़ दिया। यह घटना बुधवार देर रात करीब 12:30 बजे पलारीवट्टम (Palarivattom) के पास हुई।

पुलिस के साथ की बहस

पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि पल्लरिवट्टम सम्सकार जंक्शन (Palarivattom Samskara Junction) के पास एक युवती और उसका बॉयफ्रेंड राहगीरों को चाकू दिखाकर डराने-धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पाया कि दोनों नशे की हालत में थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को काबू में करने की कोशिश की लेकिन, दोनों ने उनसे बहस करना शुरू कर दिया। इसके बाद रेसलिन की दोस्त प्रवीण को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रवीण पलारीवट्टम का निवासी है। हालांकि, महिला अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण रेसलिन को उस समय हिरासत में नहीं लिया जा सका।

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पुलिस जीप की एक खिड़की तोड़ी

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने पलारीवट्टम थाने के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि युवती और उसके बॉयफ्रेंड दोनों ने पुलिस को उसे हिरासत में लेने से रोका और फिर युवती ने अपने मोबाइल फोन से पुलिस जीप की एक खिड़की तोड़ दी। पुलिस के अनुसार, हमले में जीप को लगभग 15,000 रुपये का नुकसान हुआ। इसके बाद युवती को भी हिरासत में ले लिया गया और उनकी गिरफ्तारी आधिकारिक तौर पर दर्ज की गई।

पुलिस ने बताया कि दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 132 (लोक सेवक को कर्तव्य पालन से रोकने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग), 296 (बी) (सार्वजनिक स्थान पर अश्लील शब्द बोलना), 3 (5) (एक ही इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य), 126 (2) (गलत तरीके से रोकना) और 324 (3) (शरारत) के साथ-साथ सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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Edited By

News24 हिंदी

First published on: Feb 13, 2025 09:38 PM

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