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ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव आने के बाद पायलट को ड्यूटी से हटाया गया: DGCA

नई दिल्ली: नागर विमानन महानिदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि एक प्रमुख एयरलाइन का एक पायलट दिल्ली हवाईअड्डे पर डोप परीक्षण में विफल रहा। जिसके बाद उसे उड़ान ड्यूटी से हटा दिया गया। इस साल जनवरी में साइकोएक्टिव पदार्थों के लिए उड़ान के चालक दल और हवाई यातायात नियंत्रकों के परीक्षण के लिए नियम लागू […]

Edited By : Gyanendra Sharma | Updated: Aug 27, 2022 12:19
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नई दिल्ली: नागर विमानन महानिदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि एक प्रमुख एयरलाइन का एक पायलट दिल्ली हवाईअड्डे पर डोप परीक्षण में विफल रहा। जिसके बाद उसे उड़ान ड्यूटी से हटा दिया गया। इस साल जनवरी में साइकोएक्टिव पदार्थों के लिए उड़ान के चालक दल और हवाई यातायात नियंत्रकों के परीक्षण के लिए नियम लागू होने के बाद यह चौथी ऐसी घटना है जहां एक एयरलाइन पायलट को सकारात्मक पाया गया। डीजीसीए के एक बयान में संबंधित एयरलाइन की पहचान नहीं बताई गई है।

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डीजीसीए ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, “एक प्रमुख एयरलाइन के एक पायलट का दिल्ली में सीएआर सेक्शन 5 सीरीज़ एफ पार्ट वी के अनुसार ड्रग परीक्षण किया गया था। वह 23.08.2022 को प्राप्त पुष्टिकरण परीक्षण रिपोर्ट में सकारात्मक पाया गया है और उसे उड़ान ड्यूटी से हटा दिया गया है।

जिन दवाओं का परीक्षण किया जाना है उनमें एम्फ़ैटेमिन और एम्फ़ैटेमिन-प्रकार के उत्तेजक शामिल हैं; ओपियेट्स और मेटाबोलाइट्स; भांग (मारिजुआना) THC के रूप में; कोकीन; बार्बिटुरेट्स और बेंजोडायजेपाइन। हाल के हफ्तों में, तीन एयरलाइन पायलटों ने मनोदैहिक पदार्थों के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी हाल ही में दिल्ली में डोप टेस्ट में फेल हो गया था।

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31 जनवरी, 2022 को लागू नियम के बाद चुने गए पायलटों और हवाई यातायात नियंत्रकों से मूत्र के नमूनों के संग्रह को अनिवार्य कर दिया गया है। नमूनें कभी भी लिया जा सकता है। मूत्र के नमूने संग्रह स्थल पर एयरलाइन द्वारा स्थापित निर्दिष्ट सुरक्षित सुविधा पर एकत्र किए जाते हैं और परीक्षण उड़ान के बाद या ड्यूटी अवधि के दौरान कभी भी किया जाता है।

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पायलट जो पहली बार सकारात्मक परीक्षण करते हैं, उन्हें एक विशेषज्ञ चिकित्सक / परामर्शदाता / नशामुक्ति केंद्र के लिए भेजा जाता है और फिर से साइकोएक्टिव पदार्थों के सेवन के परीक्षण के बाद सक्रिय कर्तव्यों पर लौटने की अनुमति दी जाती है। दूसरी बार परीक्षा में फेल होने वालों का उड़ान लाइसेंस तीन साल के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। तीसरी बार असफल होने वालों का लाइसेंस हमेशा के लिए खो जाएगा। एक अन्य घटनाक्रम में, DGCA ने मुंबई स्थित एक हेलीकॉप्टर पायलट का लाइसेंस छह महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिया है।

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Written By

Gyanendra Sharma

Edited By

Manish Shukla

First published on: Aug 26, 2022 09:28 PM

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