नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में एयर पॉल्यूशन ने जीना मुश्किल कर दिया है। सांसें में जहर घुली हुई है। दम घोंट देने वाली हवा ने हेल्थ इमरजेंसी जैसी हालत पैदा कर दी है। हवा इतनी खराब हो चुकी है कि पूरी दिल्ली गैस चैमंबर बन चुकी है। आज दिल्ली के जहांगीरपुरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 485 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ग्रैप के चौथे और अंतिम चरण को भी लागू कर दिया है। इसके साथ ही अब राजधानी में प्रदूषण का लॉकडाउन लग गया है।
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दिल्ली में लगेगा प्रदूषण का लॉकडाउन?
सरकार ने राजधानी में बच्चों की स्कूलें बंद कर दी है। दिल्ली में 5 नवंबर से प्राइमरी स्कूल बंद होंगे। इसके अलावा कक्षा 5वीं के ऊपर की क्लासेज के लिए आउटडोर एक्टिविटीज पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि 50 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि शहर में ट्रकों का प्रवेश आवश्यक सेवाओं को ले जाने वालों के अलावा पहले से ही प्रतिबंधित है।
गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली के अंदर सभी तरह के निर्माण और विध्वंस के काम पर रोक है। इसमें कुछ कैटिगरी को छूट दी गई थी। आज हाईवे, रोड कंस्ट्रक्शन, फ्लाइओवर, पाइप लाइन और पावर ट्रांसमिशन के काम पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है।
सबको मिलकर करना होगा काम: अरविंद केजरीवाल
दिल्ली की बढ़ती AQI पर पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रदूषण सिर्फ दिल्ली की नहीं उत्तर भारत की समस्या है। पंजाब-दिल्ली ही नहीं पूरा उत्तर भारत इससे त्रस्त है। इसलिए हमें ब्लेम गेम से बचना चाहिए और मिलकर इसका समाधान खोजना चाहिए।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ प्रेसवार्ता को संबोधित करने के दौरान आप प्रमुख केजरीवाल ने कहा कि हम पंजाब में पराली जलाने के लिए जवाबदेही लेते हैं। लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि केंद्र आगे आए और मदद करे। इस बीचराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की है।
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दिल्ली में क्या-क्या रोक लगी
-राजधानी में ट्रकों की एंट्री पर रोक।
-सरकारी दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम।
-स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों को बंद करने के निर्देश।
-दिल्ली के अंदर हल्के और मध्यम माल वाहन डीजल ट्रक भी नहीं चल सकेंगे।
-हाइवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन आदि जैसे निर्माण पर बैन लगाया गया है।
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