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Explainer: क्या है ट्रम्प का ‘गोल्ड कार्ड’? आप भी बन सकते हैं अमेरिका के नागरिक, जानें पूरी प्रक्रिया

US Gold Card Visa: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने US की नागरिकता पाने का रास्ता आसान कर दिया है. महज 9 करोड़ रुपये में कोई भी अमेरिका का नागरिकता बन सकता है. जानिए कैसे कर सकते हैं वीजा के लिए अप्लाई?

credit: News 24 GFX

US Gold Card Visa Process: अब अमेरिका का नागरिक बनना आसान हो गया है, बस जरूरत है तो पैसों की. अगर आपके बैंक अकाउंट में 9 करोड़ रुपये हैं तो अमेरिका के नागरिक बन सकते हैं. जी हां, अमेरिका की डोनाल्ड ट्रम्प सरकार ने 10 दिसंबर को गोल्ड कार्ड वीजा प्रोगाम शुरू करने का ऐलान किया. इस वीजा के लिए आपको एक मिलियन डॉलर यानी 9 करोड़ रुपये देने होंगे और आप बड़ी ही आसानी से US के नागरिक बन जाएंगे. वीजा के लिए अप्लाई करने के बाद एक वैरिफिकेशन किया जाएगा जिसके बाद आपको गोल्ड कार्ड मिल जाएगा.

कैसे करना होगा वीजा के लिए अप्लाई?

अमेरिका का गोल्ड कार्ड पाने के लिए वेबसाइट Trumpcard.gov पर जाकर Apply Now बटन पर क्लिक करना होगा. गोल्ड कार्ड के लिए सबसे पहले प्रोसेसिंग फीस के तौर पर अमेरिका के गृह मंत्रालय को 15 हजार डॉलर यानी 13.5 लाख रुपये देने होंगे. इसके बाद शुरू होगी जांच प्रक्रिया, जो पूरी होने पर 1 मिलियन डॉलर देने होंगे जिसे वेबसाइट पर गिफ्ट लिखा गया है. इस पूरी प्रक्रिया के बाद आपके हाथ में होगा गोल्ड कार्ड, जो आपको आधिकारिक तौर पर अमेरिका का नागरिक बना देगा.

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गोल्ड वीजा ने ली EB-5 की जगह

गोल्ड वीजा को EB-5 वीजा की जगह दी गई है. EB-5 वीजा उन लोगों के लिए बनाया गया था जिनकी कंपनी लगभग 1 मिलियन डॉलर खर्च करके कम से कम 10 लोगों को काम देती थी. साल 1990 में EB-5 वीजा को अमेरिका की संसद ने ग्लोबल इन्वेसटमेंट के लिए बनाया था.

अब प्लैटिनम कार्ड लाएगी ट्रम्प सरकार

Trumpcard.gov वेबसाइट पर ये लिखा गया है कि गोल्ड के बाद अब प्लैटिनम कार्ड भी जल्द आएगा. प्लैटिनम कार्ड के लिए कोई भी विदेशी नागरिक साइन अप करके वेटिंग लिस्ट में अपनी जगह बना सकता है. इसे पाने के लिए अमेरिकी गृह मंत्रालय को प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 15 हजार डॉलर देने होंगे. जिसके बाद आपके बैकग्राउंड की जांच होगी. पूरी प्रक्रिया के बाद 5 मिलियन डॉलर यानी 48 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे और प्लैटिनम कार्ड आपके हाथ में होगा. प्लैटिनम कार्ड मिलने के बाद अमेरिका से बाहर से कमाए हुए पैसों पर कोई टैक्स नहीं देना होगा और आप पूरे 270 दिन अमेरिका में बिता पाएंगे.

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