Delhi HC rejects Sameer Wankhede plea: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े की मानहानि याचिका पर फटकार लगाई और उसे खारिज कर दिया। याचिका में समीर वानखेड़े ने अभिनेता शाहरुख खान और गौरी खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट तथा नेटफ्लिक्स के खिलाफ उनकी छवि धूमिल कराने का आरोप लगाते हुए 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की थी।
जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने समीर वानखेड़े के वकील से पूछा कि दिल्ली में यह याचिका कैसे विचारणीय है। मैं आपकी याचिका खारिज कर रहा हूं। अगर आपका मामला यह होता कि दिल्ली समेत कई जगहों पर आपकी मानहानि हुई है और सबसे ज़्यादा नुकसान दिल्ली में हुआ है तो भी हम इस मामले पर दिल्ली में ही विचार करते।
कोर्ट ने संशोधित आवेदन दायर करने का दिया समय
कोर्ट के सवाल पर समीर वानखेड़े के वकील संदीप सेठी ने तर्क दिया कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के कारण वेब सीरीज दिल्ली सहित देशभर के कई शहरों में प्रसारित हुई है और इससे उनके मुवक्किल की बदनामी हुई है। वकील ने याचिका में संशोधन का आश्वासन दिया, जिस पर कोर्ट ने उन्हें संशोधित आवेदन दायर करने का समय दिया और सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। अदालत ने संशोधित आवेदन दाखिल करने के लिए समय देते हुए अगली सुनवाई तक मामले को टाल दिया।
समीर वानखेड़े के क्या थे आरोप
समीर वानखेड़े ने आरोप लगाया था कि आर्यन खान की वेबसीरीज द बैड्स आफ बालीवुड उनकी छवि को बदनाम करने के लिए बनाई गई है। याचिका में दावा किया गया है कि सीरीज में एनसीबी जैसी एंटी-ड्रग्स एजेंसियों की गलत और नकारात्मक छवि पेश की गई है, जिससे आम जनता का विश्वास कानून लागू करने वाली संस्थाओं से डगमगा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीरीज का मकसद उन्हें बदनाम करना है।