Salman Khan Firing Case: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान (Salman Khan) के घर पर हुई फायरिंग मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। एक आरोपी ने पुलिस कस्टडी में आत्महत्या करके इस केस के तार और भी उलझा दिए थे। आरोपी अनुज थापन (Anuj Thapan) ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और फिर आरोपी के घरवालों ने पुलिस और एक्टर पर सवाल उठाए थे। अब इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अब कोर्ट से एक्टर सलमान खान को बड़ी राहत मिली है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला
दरअसल, आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सुपरस्टार के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले के आरोपी अनुज थापन की आत्महत्या को लेकर CBI जांच की जो मांग की गई थी, उस याचिका से सलमान खान का नाम प्रतिवादी के रूप में हटाने का फैसला सुना दिया है। बता दें, पुलिस कस्टडी में आरोपी अनुज ने अपनी जान दे दी थी। अनुज ने टॉयलेट में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाया लेकिन वो बच नहीं सके। इसके बाद आरोपी के परिवार ने सलमान खान पर संगीन आरोप लगाए।
याचिका से डिलीट करना होगा सलमान का नाम
वहीं, अब कोर्ट ने अनुज थापन की मां यानी याचिकाकर्ता रीटा देवी को निर्देश दिया है कि वो अपनी याचिका से सलमान खान का नाम डिलीट कर दें। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए साफ कहा है कि इस याचिका से सलमान खान का नाम हटाना पड़ेगा। दरअसल, सलमान के खिलाफ इस मामले में कोई दलील नहीं है। बता दें, अनुज थापन पर आरोप था कि उन्होंने शूटर्स को हथियार सप्लाई किए और इस मामले में उन्हें 26 अप्रैल को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, इसके बाद अनुज ने अपनी जान ले ली। फिर उसकी मां ने 3 मई को हाई कोर्ट में याचिका दायर की और दावा किया कि उसके बेटे की मौत आत्महत्या के कारण नहीं हुई बल्कि उसे पुलिस कस्टडी में टॉर्चर किया गया है।
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आगे बढ़ रही है जांच
अब कोर्ट ने कहा है कि एक ऐसे शख्स को प्रतिवादी बनाने का कोई मतलब नहीं है जो खुद पीड़ित है। ऐसे में सलमान खान का इस याचिका से कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए। अब सलमान खान राहत की सांस ले सकते हैं। वहीं, बात अगर सलमान खान फायरिंग केस की करें तो लगातार इस मामले में नए अपडेट आ रहे हैं। पुलिस एक्टर की सेफ्टी को लेकर सतर्क है और तेजी से जांच कर रही है।