मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को सलमान खान द्वारा दायर एक अपील पर फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अभिनेता ने यह अपील अपने पड़ोसी केतन कक्कड़ के सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक/निलंबित करने से इनकार करने वाले एक सिविल कोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर की थी। सलमान ने कक्कड़ पर कथित तौर अपने खिलाफ अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने और धार्मिक रूप से भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने का आरोप लगाया था।
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न्यायमूर्ति सीवी भडांग ने अपील पर करीब दो महीने तक व्यापक सुनवाई के बाद आज अपील सुरक्षित रख ली। अपने वकीलों के माध्यम से खान की दलील थी कि उनके पड़ोसी द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो न केवल मानहानिकारक थे, बल्कि सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ भी थे।
मुकदमे में कहा गया है कि कक्कड़ ने वीडियो, पोस्ट और ट्वीट में झूठे, अपमानजनक और मानहानिकारक आरोप लगाए थे, जिससे खान, उनके परिवार के सदस्यों और उनके व्यावसायिक उपक्रमों को नुकसान पहुंचा था। इसलिए, खान ने अन्य व्यक्तियों और फेसबुक, ट्विटर, गूगल, यूट्यूब और उनके भारतीय समकक्षों जैसे सोशल मीडिया दिग्गजों सहित प्रतिवादियों के खिलाफ निषेधाज्ञा राहत मांगी।
मुकदमे में कहा गया है कि कक्कड़ ने वीडियो, पोस्ट और ट्वीट में झूठे, अपमानजनक और मानहानिकारक आरोप लगाए थे, जिससे खान, उनके परिवार के सदस्यों और उनके व्यावसायिक उपक्रमों को नुकसान पहुंचा था। इसलिए, खान ने अन्य व्यक्तियों और फेसबुक, ट्विटर, गूगल, यूट्यूब और उनके भारतीय समकक्षों जैसे सोशल मीडिया दिग्गजों सहित प्रतिवादियों के खिलाफ निषेधाज्ञा राहत मांगी।
वहीं, कक्कड़ ने अपने अधिवक्ता आभा सिंह और आदित्य प्रताप सिंह के माध्यम से तर्क दिया कि उनके बयान खान की संपत्ति के बारे में तथ्यों के इर्द-गिर्द घूमते हैं, और इसलिए यह मानहानि का मामला नहीं हो सकता।
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गौरतलब है कि इस संबंध में मुंबई की एक अदालत ने खान के आवेदन को मार्च 2022 में खारिज कर दिया था। ऐसा करते हुए, अदालत ने देखा था कि अवैध अतिक्रमण और वन अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित खान के खिलाफ किए गए दावों को साबित करने के लिए दस्तावेजी सबूत थे।
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