Nitin Arora
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Vehicle owners alert: हम 2023 में प्रवेश कर चुके हैं और इसी के साथ कुछ नियम भी सख्त हो गए हैं, जिनका नए साल में आम आदमी को पालन करने की आवश्यकता होगी। वाहनों में नई सुरक्षा फीचर्स को 31 दिसंबर, 2022 तक पूरा कर लेना चाहिए था। अब, उल्लंघन करने वाले लोगों पर 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का यातायात जुर्माना लगाया जा सकता है।
सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार सभी वाहनों के लिए उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (HSRP) और रंग-कोडित स्टिकर अनिवार्य कर दिए हैं। 31 दिसंबर की समय सीमा बीतने के साथ, 1 अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों को अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर लगाने की आवश्यकता है। जिन वाहनों में ये महत्वपूर्ण सुरक्षा विशेषताएं नहीं पायी गयीं, उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ पेट्रोल और सीएनजी वाहनों पर नीले रंग का स्टीकर, डीजल वाहनों पर नारंगी रंग के स्टीकर, इलेक्ट्रिक वाहनों पर हरे रंग का स्टीकर होना चाहिए। चौपहिया वाहनों के लिए HSRP लगवाने की लागत 600 रुपये से 1100 रुपये के बीच होती है। दोपहिया वाहनों के लिए, स्थापना लागत 365 रुपये तय की गई है।
कार चोरी पर अंकुश लगाने के लिए HSRP को अनिवार्य कर दिया गया है क्योंकि यह खोए हुए या चोरी हुए वाहनों को आसानी से ट्रैक करने में मदद कर सकता है।
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