Sukanya Samriddhi Yojana: बच्चियों के खाते खुलवाने की 15 साल नहीं है अंतिम सीमा, दूर करें गलत धारणा और बनाए बेटी का जीवन
Edited By Nitin Arora

Vegetables For Children
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Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) बालिकाओं के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सबसे लोकप्रिय छोटी बचत योजनाओं में से एक है। SSY खाते का संचालन बालिका के माता-पिता या कानूनी अभिभावक में से कोई एक कर सकता है। हालांकि, कई माता-पिता के बीच यह गलत धारणा है कि वे अपनी बेटी के 15 साल के होने तक ही SSY खातों में निवेश कर सकते हैं। आइए देखें कि वास्तविक नियम क्या कहते हैं।
सुकन्या समृद्धि खाता योजना 2019 के अनुसार, SSY खाते में खाता खोलने की तारीख से 15 साल तक जमा किया जा सकता है। SSY खाता एक अभिभावक / माता-पिता द्वारा एक बालिका के नाम पर खोला जा सकता है, जिसने खाता खोलने की तिथि के अनुसार 10 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है। उदाहरण के लिए, यदि आप 9 वर्ष की आयु में अपनी बालिका के नाम पर एक एसएसवाई खाता खोलते हैं, तो आप खाते में 15 वर्ष तक जमा कर सकते हैं, अर्थात जब तक वह 24 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती।
एसएसवाई योजना 2019 के नियम कहते हैं, ‘खाता खोलने की तारीख से पंद्रह वर्ष की अवधि पूरी होने तक खाते में जमा किया जा सकता है।’ SSY जमा खाता खोलने की तारीख से 21 साल बाद परिपक्व होता है। इसका मतलब यह है कि यदि खाता बालिका के 9 वर्ष का होने पर खोला जाता है, तो खाता 21 वर्ष के बाद परिपक्व होगा, अर्थात जब वह 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगी।
हालांकि, जमाकर्ताओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि SSY खाते को अभिभावक / माता-पिता द्वारा केवल तब तक संचालित किया जा सकता है जब तक कि बालिका 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती।
वहीं, यदि खाताधारक विवाह के कारण या किसी और कारण खाता बंद करने का आवेदन करता है, तो 21 वर्ष पूरा होने से पहले SSY खाते को समय से पहले बंद करने की अनुमति है। इसके अलावा खाताधारक की शिक्षा के उद्देश्य से SSY खाते में राशि का 50% तक की निकासी की अनुमति है।
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