RBI का बड़ा एक्शन, 4 बैंकों पर लगा 44 लाख रुपये का जुर्माना, जानिए कहीं आपका बैंक तो नहीं इसमें?

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RBI fine: रिजर्व बैंक ने विभिन्न मानदंडों के उल्लंघन के लिए चेन्नई स्थित द तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक पर 16 लाख रुपये सहित चार सहकारी बैंकों पर कुल 44 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कारण यह कि इसके द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (DEAF) में पात्र राशि को स्थानांतरित नहीं किया गया और इसे देरी से स्थानांतरित किया गया है। आरबीआई ने सोमवार को एक विज्ञप्ति में इस बारे में जानकारी दी।

एक अलग विज्ञप्ति में, केंद्रीय बैंक ने कहा कि जनता सहकारी बैंक (पुणे) पर ‘जमा पर ब्याज दर’ के निर्देशों का पालन न करने के लिए 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। यह निर्धारित अवधि के भीतर पात्र राशि को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में स्थानांतरित करने में विफल रहा। यह निर्धारित समय-सीमा के भीतर धोखाधड़ी की सूचना नाबार्ड को देने में भी विफल रहा और देरी से इसकी सूचना दी।

कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए बारां नागरिक सहकारी बैंक, (बारां, राजस्थान) पर 2 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है।

आरबीआई ने कहा कि दंड विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित हैं और बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर उच्चारण करने का इरादा नहीं है।

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