बैंकिंंग नियमों को नजरअंदाज करने वाले बैंक कोटक महिन्द्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) पर RBI ने सख्त एक्शन लिया है और उस पर 61.95 लाख रुपये की पेनाल्टी लगा दी है. RBI ने जांच के दौरान पाया कि बैंक ने कुछ ऐसे कस्टमर्स के लिए BSBD अकाउंट खोले थे, जिनके पास पहले से ही ऐसे अकाउंट थे. बता दें कि BSBD यानी बेसिक सेविंग बैंक डिपोजिट अकाउंट, जीरो बैलंस खाते होते हैं. ऐसे में एक व्यक्ति के पास उसी बैंक में पहले से बीएसबीडी खाता है तो उसका एक और बीएसबीडी खाता ओपन नहीं हो सकता. ये नियमों का उल्लंघन माना जाएगा. RBI ने पाया कि बैंक ने बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स के साथ ऐसे काम करने के लिए एग्रीमेंट किए थे जो तय दायरे से बाहर थे.
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RBI ने लिया एक्शन
RBI ने कहा कि यह कार्रवाई ‘बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच – बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट’ और ‘बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स (BCs) की गतिविधियों को लेकर बनाए गए नियमों के उल्लंघन के कारण की गई है. इसके साथ-साथ बैंक ने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रूल्स 2006 के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया है. ये कमियां 31 मार्च 2024 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संबंध में किए गए सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन (ISE 2024) के लिए वैधानिक निरीक्षण के दौरान सामने आईं.
हालांकि RBI ने इन नियमों के उल्लंघन के बाद भी बैंक पर सीधे-सीधे पेनाल्टी नहीं लगाई. बल्कि कोटक महिंद्रा बैंक से शो-कॉज नोटिस का जवाब मांगा गया था. पूरी जांच होने के बाद RBI ने यह निष्कर्ष निकाला कि आरोप सही थे, जिसके कारण मौद्रिक जुर्माना लगाना जरूरी था. रेगुलेटर ने साफ किया कि यह कार्रवाई कंप्लायंस में कमियों के आधार पर की गई थी और यह बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी ट्रांजैक्शन या एग्रीमेंट की वैधता पर सवाल नहीं उठाती है.










