RBI Canceled Bank License : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक और बैंक को बंद करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय बैंक के इस ऐलान के बाद उस बैंक में खाताधारकों की परेशानी बढ़ गई है।
देश के सभी बैंकों को संचालित करने वाले भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के ‘नासिक जिला गिरणा सहकारी बैंक लिमिटेड’ का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है।
आरबीआई ने बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करते हुए कहा कि बैंक के पास काम काज के लिए न तो पर्याप्त पूंजी है और न ही कमाई की कई संभावना ही है। लिहाजा गिरणा सहकारी बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस निरस्त किया जा रहा है।
आरबीआई ने अपने आदेश में आगे कहा कि तत्काल प्रभाव से गिरणा सहकारी बैंक लिमिटेड का ‘बैंकिंग’ व्यवसाय प्रतिबंधित किया जा रहा है। बैंक अब से न तो जमा स्वीकार कर सकता है और न ही पुनर्भुगतान कर सकता है।
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देश के केंद्रीय बैंक के इस आदेश के बाद नासिक जिला गिरणा सहकारी बैंक लिमिटेड के खाते धारकों की मुश्किलें बढ़ती गई है। हालांकि आरबीआई ने कहा है कि बैंक के आंकड़ों के अनुसार 99.92 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी (DICGC) से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के योग्य हैं। ऐसे में उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है।
आपके बता दें कि आरबीआई ने नासिक जिला गिरणा सहकारी बैंक लिमिटेड से मुंबई के ‘द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड’ का बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया था। केंद्रीय बैंक ने द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का बैंकिग लाइसेंस रद्द करते हुए कहा था बैंक के पास ना तो पर्याप्त पूंजी नहीं है और कमाई की संभावना।
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