Nitin Arora
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PAN Card Holders Update: आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक, अगर 31 मार्च 2023 से पहले दोनों पहचान पत्रों को लिंक नहीं कराया गया तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। लोगों को आयकर रिटर्न दाखिल करने या पैन से संबंधित सेवाओं तक पहुंचने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
I-T विभाग द्वारा जारी सलाह में कहा गया है, ‘यह अनिवार्य है। देर न करें, इसे आज ही लिंक करें! I-T अधिनियम के अनुसार, उन सभी पैन-धारकों के लिए अनिवार्य है, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, मार्च 31, 2023 से पहले अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। 1 अप्रैल, 2023 से, अनलिंक किया गया पैन निष्क्रिय हो जाएगा।’
आप आधार और पैन लिंकिंग Status ऑनलाइन और SMS के माध्यम से देख सकते हैं। यह चेक करने के लिए कि आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं, आप यहां चरण-दर-चरण स्टेप अपना सकते हैं।
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यदि आपका पैन और आधार लिंक नहीं हैं, तो आप उन्हें SMS या ऑनलाइन के माध्यम से लिंक कर सकते हैं। SMS के माध्यम से पैन को आधार से लिंक करने के लिए, अपने पंजीकृत फोन नंबर का उपयोग करके या तो 567678 या 56161 पर SMS भेजें।
आप आयकर पोर्टल पर जाकर और लागू विलंब शुल्क या 1000 रुपये का भुगतान करके पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं।
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