Nitin Arora
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Train New Rule: भारतीय रेलवे ने गुरुवार को रद्द ट्रेन टिकटों के लिए नए रिफंड नियम साझा किए। एक अधिसूचना में, रेलवे विभाग ने घोषणा की कि अनधिकृत एजेंटों या स्क्रिप्टिंग के माध्यम से बुक किए गए ट्रेन टिकट बिना रिफंड के जारी किए जा सकते हैं। इसलिए यात्रियों को बुक की गई ट्रेन यात्रा के स्टेटस पर अलर्ट प्राप्त करने के लिए सही मोबाइल नंबर दर्ज करना चाहिए।
भारतीय रेलवे ने कहा कि द्वितीय श्रेणी (SECOND CLASS) (2S) के आरक्षित टिकट धारकों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले अपनी पीएनआर स्टेटस (‘Trains’ menu > ‘PNR Enquiry’) को चेक कर लें। यदि 2S आरक्षित टिकट धारक पीएनआर स्टेटस पर ‘Route class deleted/booking not allowed as given class for the route is deleted’ के रूप में पीएनआर स्टेटस प्राप्त कर रहे हैं, तो वे पूर्ण धनवापसी के लिए ऐसे टिकट रद्द कर सकते हैं।’
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इससे पहले, भारतीय रेलवे ने अधिकृत रेलवे टिकट एजेंटों के माध्यम से बुक किए गए टिकटों के लिए एक नई ओटीपी-आधारित रिफंड सिस्टम शुरू किया था। इसका उद्देश्य आरक्षित ई-टिकटों के लिए एक पारदर्शी और ग्राहक अनुकूल रिफंड प्रणाली लाना है जो रद्द कर दी गई हैं या जो पूरी तरह से प्रतीक्षा सूची में छोड़ी गई टिकट हैं। यह नई प्रणाली भारतीय रेलवे पीएसयू, भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड (IRCTC) द्वारा लागू है।
ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) यात्री के पंजीकृत मोबाइल नंबर (बुकिंग के समय एजेंट को ग्राहक/यात्री द्वारा प्रदान किया गया) पर एसएमएस के रूप में प्राप्त होगा। रिफंड राशि प्राप्त करने के लिए ग्राहक/यात्री को टिकट बुक करने वाले एजेंट के साथ ओटीपी साझा करना होगा। उपयोगकर्ता के अनुकूल इस सुविधा के माध्यम से, यात्री को रद्द किए गए टिकट या पूरी तरह से प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए टिकट के बदले एजेंट द्वारा प्राप्त की गई सटीक धनवापसी राशि के बारे में पता चल जाएगा।
योजना का उद्देश्य कैंसिलेशन रिफंड प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित करना है ताकि एजेंटों द्वारा ग्राहक को कैंसिलेशन राशि समय पर वापस की जा सके।
रद्द किए गए टिकटों या पूरी तरह से प्रतीक्षा सूची में छोड़े गए टिकटों के लिए ओटीपी-आधारित रिफंड तभी संसाधित किया जाएगा जब टिकट आईआरसीटीसी अधिकृत एजेंटों के माध्यम से बुक किया गया हो।
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