New Year 2024 Financial Deadline: साल 2023 लगभग समाप्ति की ओर है और हम 2024 का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, इससे पहले कुछ फाइनेंशियल से जुड़े काम हैं जिन्हें निपटा लेना सभी के लिए जरूरी है, जिनके लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 है। जबकि, मुफ्त में आधार अपडेट समेत कुछ कामों को करने के लिए 2024 तक का समय है। मगर ऐसे कौन से वो फाइनेंशियल संबंधित काम हैं जिन्हें 31 दिसंबर 2023 से पहले करना जरूरी है, आइए आपको उन 5 कामों के बारे में बताते हैं।
Bank Locker New Agreement
31 दिसंबर 2023 से पहले बैंक लॉकर के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट को जमा करना जरूरी है। आरबीआई के नियम के मुताबिक बैंक में लॉकर की सुविधा उठाने वाले ग्राहकों के लिए हर साल नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना जरूरी होता है। इसलिए इसकी डेडलाइन से पहले ही अपना ये काम निपटा लें।
Demat Accounts Add Nominee
डीमैट खाताधारक हैं तो आपके लिए खाते से नॉमिनी को जोड़ना जरूरी है। 31 दिसंबर से पहले अपने डीमैट अकाउंट से नॉमिनी का नाम जोड़ लें। इसके अलावा आप चाहें तो अकाउंट से एड नॉमिनी नेम को भी हटा सकते हैं। एक खाते के साथ आप 3 नॉमिनी नाम को जोड़ सकते हैं। ऐसा न करने पर 1 जनवरी 2024 से आपके लिए खाते को चलाने में समस्या भी हो सकती है।
ये भी पढ़ें- Demat Account से नॉमिनी का नाम जोड़ने का ऑनलाइन तरीका
SIM Card Rules
आप नए सिम कार्ड को सिर्फ डॉक्यूमेंट के जरिए 31 दिसंबर तक खरीद सकते हैं। हालांकि, 1 जनवरी 2024 से सिम कार्ड खरीदने के नियम में बदलाव हो जाएंगे। ऐसे में आपके लिए सिम को खरीदने से पहले केवाईसी प्रोसेस को पूरा करना जरूरी है। टेलीकॉम कंपनी से सिम खरीदने के लिए e-KYC भी की जा सकती है।
UPI ID एक्टिव करें?
अगर पिछले 1 सालों में आप अपनी यूपीआई आईडी का इस्तेमाल नहीं किया है, तो जल्दी से उससे लेनदेन कर लें। ऐसा न करने पर आपकी यूपीआई आईडी बंद की जा सकती है। इस गाइडलाइन को सभी यूपीआई यूजर के लिए जारी किया गया है। भले ही आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल क्यों न कर रहे हों। 31 दिसंबर 2023 से पहले इनएक्टिव यूपीआई आईडी को एक्टिव करना जरूरी है।
Delay ITR Filing Last Date
आईटीआर को अगर आप अभी तक फाइल नहीं कर पाएं हैं, तो इसे जुर्माने के साथ भरने का अभी भी मौका है। 31 दिसंबर से पहले इनकम टैक्स (Income Tax) डिपार्टमेंट के पास देर से आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए 5 हजार रुपये का जुर्माना लगता है।
हालांकि, साल की कुल आय 5 लाख रुपये से कम वाले लोगों के लिए देर फीस के लिए 1000 रुपये का जुर्माना है। जबकि, 31 दिसंबर 2023 के बाद उन्हें भी 5 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। वीडियो के जरिए आप देर से आईटीआर दाखिल करने के बारे में जान सकते हैं।
ये भी पढ़ें- PAN-Aadhaar Card लिंक करने का आसान तरीका