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करोड़ों लोगों के लिए नया अपडेट! 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने पर नहीं लगेगा कोई जुर्माना, जानें डिटेल

ITR Filing: आयकर विभाग नागरिकों को जुर्माने से बचने के लिए 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए बार-बार अलर्ट भेज रहा है, लेकिन बता दें कि अंतिम तिथि के बाद भी आईटीआर बिना जुर्माने के दाखिल किया जा सकता है। करदाताओं का कहना है कि आईटीआर की ई-फाइलिंग पहले से […]

Edited By : Nitin Arora | Updated: Aug 5, 2023 14:01
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Income tax Raid in Udaipur
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ITR Filing: आयकर विभाग नागरिकों को जुर्माने से बचने के लिए 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए बार-बार अलर्ट भेज रहा है, लेकिन बता दें कि अंतिम तिथि के बाद भी आईटीआर बिना जुर्माने के दाखिल किया जा सकता है।

करदाताओं का कहना है कि आईटीआर की ई-फाइलिंग पहले से ही धीमी गति से चल रही है जिससे भुगतान में देरी हो सकती है। इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 234F (234F) के तहत, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति की कुल आय (FY में कुल आय) मूल छूट सीमा से कम है, तो आईटीआर देर से दाखिल करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

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31 जुलाई के बाद ITR दाखिल करने पर भी नहीं लेगा जुर्माना

सीधे शब्दों में कहें तो अगर वित्त वर्ष 2022-23 में आपकी कुल आय पुरानी व्यवस्था के मुताबिक 2.5 लाख रुपये या उससे कम है तो यह नियम आप पर लागू होगा। इस नियम के तहत 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स फाइल करने पर आपको जुर्माना नहीं देना होगा। आपकी ओर से दाखिल किया गया आईटीआर जीरो (0) आईटीआर कहलाएगा।

इसके अलावा 23 जुलाई तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना आईटीआर फाइल कर दिया है। वहीं, आयकर विभाग ने पात्र लोगों को रिफंड भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। बताया गया कि 80 लाख से ज्यादा लोगों को रिफंड जारी किया जा चुका है।

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Written By

Nitin Arora

First published on: Jul 26, 2023 12:18 PM

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