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31 द‍िसंबर से पहले न‍िपटा लें ये 3 जरूरी काम, वरना फंस जाएगा पैसा

31 द‍िसंबर को साल का आख‍िरी द‍िन है और इसके साथ ही आपको इस द‍िन तक कई फाइनेंश‍ियल काम न‍िपटाने होंगे. क्‍योंक‍ि अगर आपने इन 3 जरूरी काम को 31 द‍िसंबर तक नहीं क‍िया, तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है.

Author Written By: Vandana Bharti Updated: Dec 29, 2025 14:45
31 द‍िसंबर तक कर लें ये 3 काम

साल का आख‍िरी महीना भी अब दो द‍िनों में खत्‍म हो जाएगा और इसके साथ ही नए साल की शुरुआत हो जाएगी. लेक‍िन नए साल की खुशी में अगर आप ये तीन काम करना भूल गए हैं तो उसे आज ही न‍िपटा लें. क्‍योंक‍ि इसे करने की आख‍िरी तारीख 31 द‍िसंबर ही है.

31 द‍िसंबर से पहले न‍िपटा लें 3 जरूरी काम

एनुअल GST रिटर्न फाइलिंग
सालाना GST रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 द‍िसंबर है. ऐसे में अगर आपका कोई ब‍िजनेस है या आपकी GST-रजिस्टर्ड संस्था है तो 31 दिसंबर त‍क ये काम कर लें. इसमें दरअसल, ये बताना होता है क‍ि फाइनेंशियल साल के दौरान कुल बिक्री क‍ितनी हुई. इसके अलावा क्लेम किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट, चुकाए गए टैक्स और मिले रिफंड की जानकारी भी शामिल होती है. फाइलिंग में देरी या गलतियों पर लेट फीस, जांच या टैक्स अधिकारियों से नोटिस मिल सकता है, इसलिए साल के आखिर में कंप्लायंस जरूरी है.

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आधार-पैन लिंकिंग
अगर आपने 1 अक्टूबर 2024 को या उससे पहले अपना आधार कार्ड बनवाया है तो 31 दिसंबर तक अपने आधार को अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) से लिंक करना होगा. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो PAN इनएक्टिव हो जाएगा, जिससे बैंक अकाउंट खोलने, डेबिट या क्रेडिट कार्ड जारी करने, म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदने और तय लिमिट से ज्‍यादा कैश जमा करने जैसे जरूरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर असर पड़ेगा. इनएक्टिव PAN से इनकम टैक्स फाइलिंग, रिफंड, TDS/TCS क्रेडिट और निल TDS के लिए फॉर्म 15G/15H जमा करने पर भी असर पड़ेगा. जब तक लिंकिंग पूरी नहीं हो जाती, PAN या आधार की जरूरत वाली सरकारी सेवाएं भी एक्सेस नहीं की जा सकेंगी.

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र‍िवाइज्‍ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल‍िंग
अगर आपको दोबार इनकम टैक्‍स र‍िटर्न फाइल करना है तो इसके ल‍िए 31 द‍िसंबर तक का समय है. यानी पहले फाइल क‍िए गए र‍िटर्न में कोई गलती रह गई है तो दोबारा फाइल कर सकते हैं. इस तारीख के बाद, र‍िवाइज्‍ड फाइलिंग की अनुमति नहीं है, सिवाय कुछ मामलों के जहां टैक्स डिपार्टमेंट से माफी की मंजूरी के साथ अपडेटेड रिटर्न जमा किया जा सकता है.

First published on: Dec 29, 2025 02:43 PM

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