Post Office Scheme For Women : जब भी बात निवेश की आती है, महिलाओं को इसमें सबसे आगे माना जाता है। कई ऐसी फिल्में और सच्ची घटनाएं हैं जिसमें महिलाओं ने अपनी बचत की रकम निकालकर परिवार को आर्थिक संकट से निकाला है। महिलाओं के निवेश से जुड़ी सुविधाओं के लिए सरकार भी समय-समय पर कई स्कीम जारी करती रहती है। इसी में पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम शामिल है। इस स्कीम का नाम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट (Mahila Samman Saving Certificate) है। इसे पिछले साल बजट में लॉन्च किया गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इस स्कीम में अपना अकाउंट खुलवाया था।
क्या है यह स्कीम?
यह स्कीम मुख्य रूप से छोटी सेविंग स्कीम है। इसका फायदा महिला और युवतियों को मिलता है। इस स्कीम में सरकार की ओर से अभी सालाना 7.50 फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा है। यह पोस्ट ऑफिस स्कीम है यानी इस स्कीम का फायदा लेने के लिए पोस्ट ऑफिस में ही अकाउंट खुलवाया जाता है। हालांकि कुछ बैंकों ने भी इस स्कीम के तहत अकाउंट खुलवाने की सुविधा देनी शुरू कर दी है। इस योजना के तहत साल में सिर्फ 2 लाख रुपये तक ही निवेश किए जा सकते हैं।
ये हैं इस योजना की खासियतें
- इस योजना के तहत कोई भी महिला अपने या अपनी बेटी के नाम से इस अकाउंट को किसी भी पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकती है।
- इस योजना की अवधि 2 साल है यानी 2 साल बाद अकाउंट मैच्योर हो जाएगा और कुल निवेश की हुई रकम ब्याज समेत वापस मिल जाएगी।
- पूरे 2 साल के लिए इसमें कम से कम 1000 रुपये और अधिकमत 2 लाख रुपये निवेश किए जा सकते हैं।
- अकाउंट खुलने के एक साल बाद कुल जमा रकम में से 40 फीसदी तक रकम किसी इमरजेंसी में निकाली जा सकती है।
- इसमें रकम निवेश करने पर फिक्स 7.50 फीसदी की ब्याज दिया जा रहा है। ऐसे में इसमें निवेश करने पर शेयर मार्केट जैसा कोई खतरा नहीं है।
2 लाख के मिलेंगे इतने रुपये
इस स्कीम में सालाना 7.50 फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा है। यह कई बैंकों की FD से ज्यादा है। इसमें ब्याज की गणना तिमाही के आधार पर होती है। इससे सालाना के मुकाबले कुछ ज्यादा रकम मिलती है। अगर आप इस स्कीम में साल में 2 लाख रुपये निवेश करती हैं तो आपको 32,044 रुपये का ब्याज मिलेगा और निवेश की गई कुल रकम 2,32,044 रुपये हो जाएगी।
नहीं कटता TDS
इस स्कीम में निवेश करने पर टैक्स में भी छूट मिलती है। मैच्योरिटी पर मिलने वाले ब्याज पर किसी भी प्रकार का TDS नहीं कटता है। हालांकि इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत इसमें निवेश का लाभ नहीं मिलता है।
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