Shubham Upadhyay
Business Journalist
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Insurance New Rules: इंश्योरेंस करते समय कंपनी और ग्राहक के बीच में कई कंफ्यूजन रह जाते हैं। जिसका सीधा नुकसान ग्राहक को ही होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करने वाली IRDAI यानी Insurance Regulatory and Development Authority of India ने नियमों में बहुत बड़ा बदलाव किया है। इसलिए अगर आप पॉलिसी लेने जा रहे हैं या फिर ले चुके हैं, ये खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है।
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— MyGovIndia (@mygovindia) November 2, 2023
दरअसल IRDAI ने कहा है कि कंपनी को अब इंश्योरेंस प्रोडक्ट के साथ पॉलिसी का नाम, पॉलिसी संख्या, पॉलिसी का प्रकार, इंश्योर्ड अमाउंट को एक अलग फॉर्मेट में रखना होगा। जिससे ग्राहक आसानी से इन सभी बातों को समझ सके। साथ ही पॉलिसी में शामिल खर्चों, वेटिंग पीरियड, कवरेज की फाइनेंशियल लिमिट की जानकारी भी शामिल करनी होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि कंपनी को मांगने पर पॉलिसी नियम की शीट लोकल भाषा में ग्राहक को देनी होगी।
अभी की बात करें तो कंपनी चालाकी से नियमों को छिपाकर ग्राहक को परेशान करती थीं। इसके बाद जब प्रीमियम भरने के बारी आती थी, तो समस्या कहीं ना कहीं ग्राहक को ही होती है। लेकिन 1 जनवरी 2024 से कंपनियों को IRDAI के नियम को मानना ही होगा। अगर नियमों को नहीं माना गया तो कंपनियां एक्शन के लिए तैयार रहें।
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इन सभी नियमों की डिमांड काफी समय से की जा रही थी। इसके लिए IRDAI के पोर्टल पर ग्राहकों ने सुझाव भी भेजे थे। हालांकि नियम तो बन चुका है। लागू भी 1 जनवरी से हो ही जाएगा, पर क्या ग्राहक अब कंपनी के चालबाजी से बच पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।
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