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अप्रैल में ट्रेन यात्रा से पहले जानें लगेज सीमा के नए नियम, वरना हो सकती है परेशानी

ट्रेन से सफर करने का मजा तभी आता है जब सफर बिना किसी रुकावट के पूरा हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे में लगेज सीमा तय है? अगर आपने तय सीमा से ज्यादा सामान लिया तो अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। आइए जानते हैं रेलवे के लगेज नियमों के बारे में।

Author Edited By : Ashutosh Ojha Updated: Apr 2, 2025 19:11
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यात्रा का मजा तभी दोगुना हो जाता है जब सफर बिना किसी परेशानी के पूरा हो। अगर आप अप्रैल में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं और ट्रेन से यात्रा करने की सोच रहे हैं तो सिर्फ टिकट ही नहीं बल्कि लगेज से जुड़े नियम भी जानना जरूरी है। भारतीय रेलवे में हर रोज लाखों यात्री सफर करते हैं और कई बार भारी भरकम सामान लेकर चलते हैं। ऐसे में रेलवे ने यात्रियों के लिए सामान ले जाने की एक सीमा तय की है ताकि यात्रा आरामदायक बनी रहे। आइए जानते हैं रेलवे के लगेज नियम और अतिरिक्त सामान पर लगने वाले शुल्क के बारे में।

अप्रैल में यात्रा की योजना बना रहे हैं?

अगर आप भारतीय रेलवे से यात्रा करने की सोच रहे हैं तो सिर्फ टिकट ही नहीं, बल्कि लगेज सीमा भी जानना बहुत जरूरी है। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे व्यस्त रेलवे नेटवर्क में से एक है जहां हर दिन लाखों यात्री सफर करते हैं और भारी सामान लेकर चलते हैं। इसी कारण रेलवे ने यात्रियों के लिए सामान ले जाने की एक निश्चित सीमा तय की है। अगर यात्री तय सीमा से अधिक सामान ले जाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। ऐसे में यात्रा के दौरान किसी भी परेशानी से बचने के लिए रेलवे के लगेज नियमों को समझना बहुत जरूरी है।

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Class Free Allowance Marginal Allowance Maximum Quantity Permitted (Including Free Allowance)
AC First Class 70 Kgs 15 Kgs 150 Kgs
AC 2-Tier Sleeper / First Class 50 Kgs 10 Kgs 100 Kgs
AC 3-Tier Sleeper / AC Chair Car 40 Kgs 10 Kgs 40 Kgs
Sleeper Class 40 Kgs 10 Kgs 80 Kgs
Second Class 35 Kgs 10 Kgs 70 Kgs

भारतीय रेलवे का लगेज नियम

भारतीय रेलवे में अलग-अलग श्रेणियों के यात्रियों के लिए सामान ले जाने की अलग-अलग सीमा तय की गई है। AC फर्स्ट क्लास में यात्रा करने वाले यात्री 70 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं जबकि AC 2-टियर स्लीपर और फर्स्ट क्लास के यात्रियों के लिए यह सीमा 50 किलोग्राम तय की गई है। इसी तरह AC 3-टियर स्लीपर, AC चेयर कार और स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए यह सीमा 40 किलोग्राम है। दूसरी श्रेणी (सेकंड क्लास) के यात्री 35 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं। रेलवे का यह नियम सुनिश्चित करता है कि यात्री अधिक सामान न लेकर आएं और इससे अन्य यात्रियों को कोई असुविधा न हो।

अतिरिक्त सामान ले जाने पर देना होगा शुल्क

अगर यात्री अपने तय सीमा से अधिक सामान लेकर यात्रा करते हैं तो उन्हें इसके लिए शुल्क देना होगा। भारतीय रेलवे के अनुसार अगर आपका सामान मुफ्त सीमा से थोड़ा अधिक है तो आपको तय शुल्क दर के अनुसार सामान्य लगेज शुल्क देना होगा। लेकिन अगर यह तय सीमा से अधिक बढ़ जाता है तो आपको 1.5 गुना अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप अपनी यात्रा शुरू करने से पहले अतिरिक्त सामान की बुकिंग रेलवे के बैगेज ऑफिस में करा लें ताकि सफर के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

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किन चीजों पर नहीं मिलेगा मुफ्त सामान भत्ता?

भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, कुछ वस्तुएं मुफ्त लगेज भत्ता के तहत नहीं आती हैं। इनमें स्कूटर, साइकिल आदि शामिल हैं जिन्हें अलग से बुक कराना आवश्यक होता है। इसके अलावा रेलवे कुछ खतरनाक और प्रतिबंधित सामान जैसे कि ज्वलनशील पदार्थ, गैस सिलेंडर, विस्फोटक सामग्री, एसिड और अन्य संक्षारक (जंग लगाने वाले) पदार्थों को ले जाने की अनुमति नहीं देता है। वहीं 5 से 12 साल की उम्र के बच्चों को उनके टिकट श्रेणी के अनुसार मुफ्त सामान भत्ता का आधा हिस्सा मिलता है लेकिन अधिकतम सीमा 50 किलोग्राम तय की गई है। इस नियम का पालन करने से आपकी यात्रा सुगम और परेशानी मुक्त होगी।

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Edited By

Ashutosh Ojha

First published on: Apr 02, 2025 07:11 PM

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