ITR Filing Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ने की खबर झूठी है. इनकम टैक्स इंडिया ने ट्वीट करके खबर को फर्जी करार दिया और स्पष्ट किया है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 ही रहेगी. इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 नहीं किया गया है, इसलिए लोग सावधान रहें और अफवाहों से बचें. समय रहते इनकम टैक्स रिटर्न भर दें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ा सकता है. लास्ट डेट चूक जाने पर विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है.
Income Tax India tweets, "A fake news is in circulation stating that the due of filing ITRs (originally due on 31.07.2025, and extended to 15.09.2025) has been further extended to 30.09.2025. The due date for filing ITRs remains 15.09.2025. Taxpayers are advised to rely only on… pic.twitter.com/atJgsjXq3V
---विज्ञापन---— ANI (@ANI) September 14, 2025
ट्वीट करके खबर को फर्जी करार दिया
बता दें कि इनकम टैक्स इंडिया की ओर से ट्वीट में लिखा गया कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को लेकर झूठी खबर चल रही है. खबर में बताया जा रहा है कि ITR भरने की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी गई है और अब लोग 30 सितंबर तक रिटर्न भर सकेंगे, लेकिन यह खबर गलत है. ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर ही रहेगी. करदाताओं को सलाह है कि वे केवल इनकम टैक्स इंडिया के अपडेट पर ही भरोसा करें, हमारा हेल्पडेस्क सातों दिन 24 घंटे काम कर रहा है, कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और एक्स के जरिए मदद कर रहे हैं.
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लास्ट डेट से चूके तो होगा ये नुकसान
बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख चूकने पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। आयकर कानून के तहत इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने पर या भरने में देरी करने पर दंड, जुर्माने और विभागीय जांच का प्रावधान किया गया है. जैसे आय के अनुसार लेट फीस का भुगतान करना पड़ सकता है. ITR भरने में जितने महीने की देरी होगी, उतने महीने प्रति माह ब्याज भरना पड़ सकता है. किसी भी तरह का नुकसान इनकम टैक्स रिटर्न में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे. लास्ट डेट चूकने पर रिफंड भी देरी से मिलेगी. विभागीय जांच होने का खतरा भी हो सकता है.
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ITR के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म-16, बैंक स्टेटमेंट, FD या ब्याज वाली आय का विवरण, निवेश और डिडक्शन (80C, 80D आदि) के सर्टिफिकेट, कैपिटल गेन आदि अनिवार्य हैं. अगर एनुअल इनकम 5 लाख से कम है तो आधार कार्ड और पैन कार्ड के अलावा फॉर्म-16 समेत किसी अन्य डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है. अगर सैलरी 8 लाख से ज्यादा हैं तो सेविंग डॉक्यूमेंट लगाने के बाद टैक्स छूट का फायदा उठा पाएंगे और इसके लिए फॉर्म-16 की जरूरत पड़ेगी.