80C Limit Can Be Increased : अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं या पहली बार भरने जा रहे हैं तो आपकी मौज आ सकती है। दरअसल, इनकम टैक्स भरने पर कई तरह की छूट मिलती हैं। साथ ही कई स्कीम में निवेश करके टैक्स कटौती का भी लाभ लिया जा सकता है। इनका फायदा उठाने पर इनकम टैक्स भरने वाले शख्स की टैक्स देनदारी या तो शून्य हो जाती है या इसमें काफी कटौती हो जाती है। कुल मिलाकर ये स्कीम टैक्सपेयर्स के लिए फायदे का सौदा होती हैं।
80C में मिल सकती है ज्यादा छूट
सैलरीड पर्सन यानी नौकरी करने वाले शख्स के लिए टैक्स बचाने के काफी विकल्प होते हैं। वह कई स्कीम में निवेश करके इनकम टैक्स बचा सकता है। हर स्कीम इनकम टैक्स की एक खास धारा से जुड़ी है। इसी में है इनकम टैक्स की धारा 80C, जिसमें टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स भरने पर साल में अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक की छूट ले सकता है। अब माना जा रहा है कि इसमें छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है। इसका फायदा उन्हीं टैक्सपेयर्स को मिलेगा तो पुरानी व्यवस्था के अनुसार इनकम टैक्स भरते हैं।
बजट में हो सकती है घोषणा
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट जुलाई में पेश किया जाएगा। इस बजट को संसद के मानसून सत्र में लाया जाएगा। माना जा रहा है कि सरकार बजट में 80C में छूट की सीमा बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। सूत्रों की मानें तो यह सीमा 1.50 लाख रुपये से बढ़कर 3 लाख रुपये सालाना हो सकती है। पिछली बार इसमें साल 2014 में बढ़ोतरी की गई थी। यह बढ़ोतरी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के पहले बजट में की गई थी।
क्यों बढ़ाई जानी चाहिए लिमिट
साल 2014 के बाद से लेकर अब तक लोगों की सैलरी में बढ़ोतरी हुई है। इस हिसाब से उनकी सेविंग्स टैक्स बचाने के लिए काफी नहीं पड़ रही और टैक्सेबल इनकम बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि इस बार इस बात की मांग जोर पकड़ रही है कि सरकार को 80C में बढ़ोतरी करनी चाहिए।
Taxation Simplified – Series 3
Under the Old Regime apart from Section 80C, several other tax-saving sections like for NPS, Health insurance premiums, etc. are available.
Here is a list of all tax saving sections apart from Section 80C👇 pic.twitter.com/CrQ71OPXoR
— MProfit (@MProfit) June 20, 2024
क्या है 80C की धारा
काफी लोग अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सेविंग्स स्कीम में निवेश करते हैं। इनमें PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, जीवन बीमा, टैक्स सेविंग FD आदि प्रमुख हैं। इनमें निवेश करने पर अच्छा रिटर्न भी मिलता है जो भविष्य में जरूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी स्कीम इनकम टैक्स की धारा 80C के अंतर्गत आती हैं। इन स्कीम में निवेश करने पर सालाना 1.50 लाख रुपये की टैक्स में छूट मिलती है।
ये स्कीम भी हैं 80C में
ऊपर बताई स्कीम के अलावा ELSS, VPF (Voluntary Provident Fund), जीवन बीमा कंपनियों के पेंशन प्लान आदि में भी निवेश करके 1.50 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं। साथ ही लाइफ और टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम पर भी 1.50 लाख रुपये तक की छूट ले सकते हैं।
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