Rajesh Bharti
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Income Tax Exemption Section : जब भी पुरानी व्यवस्था से ITR फाइल करने की बात आती है तो निवेश के लिए इनकम टैक्स की धारा 80C का नाम सामने आता है। इस धारा के अंतर्गत कई सेविंग स्कीम आती हैं, जिनमें आप निवेश करके सालाना 1.50 लाख रुपये तक भी छूट ले सकते हैं। वैसे 80C के अलावा इनकम की और भी धाराएं हैं जिनमें ITR में छूट मिलती है।
अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो इस धारा के अंतर्गत इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में छूट इस प्रकार है:

इनकम टैक्स की धारा 80C के अलावा दूसरी धाराओं में भी छूट ले सकते हैं।
इस धारा के तहत आप अपने सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि पर मिलने वाले 10 हजार रुपये तक के ब्याज पर इनकम टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं।
इस धारा के अंतर्गत आश्रित (माता-पिता, पत्नी, बच्चे, भाई और बहन) के दिव्यांग की स्थिति में 1.25 लाख रुपये तक की छूट का दावा कर सकते हैं।
अगर कोई शख्स दिव्यांग है तो वह इस धारा के अंतर्गत 1.25 लाख रुपये तक की छूट का दावा कर सकता है।
खुद, पत्नी या बच्चे की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन की ब्याज में भुगतान पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।
इनकम टैक्स की इस धारा के अंतर्गत आप होम लोन की EMI में शामिल ब्याज पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। वहीं अगर आप प्रॉपर्टी में खुद रहते हैं तो इसकी लिमिट 2 लाख रुपये सालाना है।
इस धारा के तहत आप किसी धर्मार्थ संस्था, शैक्षणिक संस्थान या सरकार द्वारा नोटिफाइड ट्रस्ट जैसे- केंद्र सरकार का राष्ट्रीय रक्षा कोष, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष आदि में दान देने पर दान की गई 100 फीसदी तक की रकम पर टैक्स छूट ले सकते हैं।
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