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Alert: क्या आपको भी म‍िला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से SMS या ईमेल? जानें क्‍या है वजह

क्‍या आपको भी इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट से कोई एसएमएस या ईमेल आया है? और अब आप कंफ्यूज हैं क‍ि ये क्‍यों आया है? आगे क्‍या होने वाला है? इसे लेकर इनक टैक्‍स व‍िभाग ने एक जरूरी अलर्ट जारी क‍िया है. यहां जानें

अगर आपके पास भी इनकम टैक्‍स की तरफ से फाइनेंश‍ियल ट्रांजैशन को लेकर कोई नोट‍िस आया है तो घबराएं नहीं. क्‍योंक‍ि ये क‍िसी कानूनी कार्रवाई का संदेश नहीं है. बल्‍क‍ि इस मैसेज के जन‍िए इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट ये बता रहा है क‍ि अगर आपने अब तक ITR फाइल नहीं की है तो कर दें. अगर फाइल कर दी है और उसमें कुछ गलत‍ियां रह गई हैं तो उसे सुधार लें. संदेश को लेकर आम यूजर्स के बीच बढ़ती घबराहट को देखते हुए इनकम टैक्‍स ने पूरे मसले को साफ क‍िया. इस बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि टैक्सपेयर्स को भेजे गए हाल‍िया SMS और ईमेल, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर कोई सजा वाले नोटिस नहीं हैं.

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दरअसल, कुछ यूजर्स को ये लग रहा है क‍ि उनसे टैक्‍स में शायद कोई चूक हो गई है, इसल‍िए ड‍िपार्टमेंट की तरफ से ये संदेश आ रहे हैं. कई टैक्सपेयर्स ने उन मैसेज पर चिंता जताई थी जिनमें उनसे अपनी फाइलिंग चेक करने और गलत क्लेम वापस लेने के लिए कहा गया था. लेक‍िन डिपार्टमेंट ने कहा है कि ये कम्युनिकेशन टैक्सपेयर्स को उनके इनकम टैक्स रिटर्न को रिव्यू करने और खुद ही किसी भी गलती को सुधारने में मदद करने के लिए हैं.

किस बारे में है इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट का मैसेज

  1. टैक्सपेयर्स को अपने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) को रिव्यू करने के ल‍िए और अगर कोई गलती रह गई तो उसे सुधारने के ल‍िए मैसेज क‍िया गया है.
  2. मैसेज में यह भी कहा गया है क‍ि टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कम्प्लायंस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन फीडबैक दे सकते हैं.
  3. अगर जरूरत हो, तो वे पहले से फाइल किए गए रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं या अगर वे पहले फाइल करना भूल गए थे, तो रिटर्न सबमिट कर सकते हैं.

गलतियों को खुद से सुधारने का मौका
इन मैसेजेज जर‍िए इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट, टैक्सपेयर्स को अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) रिव्यू करने के ल‍िए कह रहा है और साथ ही ये संदेश दे रहा है क‍ि अगर कोई गलती रह गई है तो उसे सुधारने का उन्‍हें मौका द‍िया जा रहा है.

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टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कम्प्लायंस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन फीडबैक दे सकते हैं. अगर जरूरत हो, तो वे पहले से फाइल किए गए रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं या अगर वे पहले फाइल करना भूल गए थे, तो रिटर्न सबमिट कर सकते हैं. यह कदम टैक्सपेयर्स को बेवजह की जांच या भविष्य के विवादों से बचने में मदद करता है. अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं क‍िया है तो आपके पास 31 द‍िसंबर 2025 तक का समय है.

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First published on: Dec 19, 2025 04:52 PM

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About the Author

Vandana Bharti

BAG नेटवर्क के माल‍िकाना हक वाले News 24 में बतौर DNE नई शुरुआत करने से पहले मैं, News18 में कॉन्‍ट्रीब्‍यूटर रही. DU के खालसा कॉलेज और YMCA (2005-06) से पढ़ाई करने के बाद मैंने साल 2007 में दैन‍िक जागरण अखबार (फीचर) से अपने कर‍ियर की शुरुआत की. फ‍िर देशबंधु (ब‍िजनेस पेज), ह‍िन्‍दुस्‍तान अखबार (ब‍िजनेस पेज), Aaj Tak ड‍िजिटल (कर‍ियर), News18 ड‍िज‍िटल (कर‍ियर), India.com (कर‍ियर और लाइफस्‍टाइल), Zee News ड‍िज‍िटल (लाइफस्‍टाइल और कर‍ियर) आद‍ि में काम कर चुकी हूं.

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