PAN-Aadhaar Link: पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की समय सीमा 30 जून थी और 1 जुलाई से, कोई भी पैन कार्ड जो अनलिंक रह गया होगा वह निष्क्रिय हो जाएगा। इस बात की जानकारी आयकर विभाग ने दी है। यदि आपका पैन निष्क्रिय हो गया है, तो आप संबंधित अधिकारियों को सूचित करके और 1,000 रुपये की पेनल्टी का भुगतान करके 30 दिनों में इसे फिर से सक्रिय कर सकते हैं।
ऐसा करने के लिए, आपको नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की वेबसाइट पर जाना होगा और प्रमुख हेड 0021 (कंपनियों के अलावा आयकर) और माइनर हेड 500 (अन्य रसीदें) के साथ चालान नंबर आईटीएनएस 280 का उपयोग करके आवश्यक राशि का भुगतान करना होगा। हालांकि, यहां सवाल यह है कि पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर कौन से लेनदेन प्रभावित होंगे?
आधार से पैन कार्ड क्यों लिंक करना चाहिए?
आपका आधार से पैन को लिंक करना बहुत जरूरी है। हम आपको ऐसे कई कारण बताने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको दोनों दस्तावेजों को जोड़ना चाहिए।
- बैंक खाता नहीं खोल सकते।
- अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको पैन की आवश्यकता होती है।
- एक बार में ₹50,000 से अधिक या एक वर्ष में ₹2,50,000 से अधिक के बैंकों / NBFC में जमा नहीं कर सकते।
- ₹50,000 से अधिक के म्यूच्यूअल फंड यूनिट नहीं खरीद सकते।
- लंबित रिटर्न को प्रोसेस नहीं किया जा सकता है और रिफंड को प्रोसेस नहीं किया जाएगा।
- नए डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाएंगे।
Aadhaar-PAN लिंक करने की प्रक्रिया
- आयकर पोर्टल खोलें।
- बाएं साइड के पैनल ‘क्विक लिंक्स’ पर जाएं। यहां ‘लिंक आधार’ पर जाएं।
- जैसे ही आप खोलेंगे, आपको तीन-चरणीय प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता होगी।
- शुरुआत में, आपको पैन और आधार विवरण दर्ज करना होगा।
- इन विवरणों को दर्ज करने पर। आपको बताया जाएगा कि आपका पैन पहले से लिंक है या नहीं। अन्यथा, यह आपको अगले चरण यानी सत्यापन पर ले जाएगा।
- यहां आपको यह सत्यापित करने की आवश्यकता है कि दोनों दस्तावेजों पर सटीक विवरण मेल खाते हैं या नहीं।
- यदि विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और ‘link now’ बटन पर क्लिक करें।
- एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।