अगर मैं आपसे कहूं कि किसी ने अपनी गाड़ी के लिए 1.17 करोड़ रुपये की नंबर प्लेट खरीदी है, तो आप सबसे पहले चौंक जाएंगे और यही कहेंगे कि उसने कार की नंबर प्लेट नहीं, कार ही खरीदी होगी. वास्तव में ये कीमत एक नंबर प्लेट की ही है, जो हरियाणा में बिकी है.
इसके साथ ही इसने सबसे महंगे नंबर प्लेट का रिकॉर्ड बना लिया है. दरअसल, हरियाणा में VIP गाड़ी नंबर की ऑक्शन की गई थी. इसमें HR88B8888 प्लेट हैरान कर देने वाले दाम 1.17 करोड़ रुपये में बिकी. यह देश में अब तक की सबसे महंगी कार नंबर प्लेट बन गई. हरियाणा के ऑफिशियल VIP नंबर पोर्टल पर हुई ऑनलाइन बोली बुधवार शाम को घंटों के कड़े मुकाबले के बाद बंद हुई. दोपहर तक, बोलियां 88 लाख रुपये को पार कर चुकी थीं और आखिरकार रिकॉर्ड आंकड़े तक पहुंच गईं.
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जानिये कैसे मिलता है VIP नंबर?
हर राज्य में RTO स्पेशल नंबर या VIP नंबर या फैंसी नंबर जारी करता है और fancy.parivahan.gov.in पर इसको अपलोड कर देता है. समय-समय इसकी नलामी होती है. हरियाणा में हर हफ्ते फैंसी नंबरों की ऑनलाइन नीलामी होती है. किसी एक दिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन होते हैं और बोली लगाने के बाद फाइनल रिजल्ट जारी किए जाते हैं.
नीलामी में कैसे भाग लें ?
आधिकारिक वेबसाइट fancy.parivahan.gov.in पर जाएं. अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और राज्य जैसी बुनियादी जानकारी देकर रजिस्टर करें.
अपने क्रेडेंशियल (यूजर नेम और पासवर्ड) की मदद से लॉगिन करें.
‘ई-ऑक्शन’ पेज पर जाएं और जिस राज्य में आप फैंसी नंबर लेना चाहते हैं, उसे चुनें.
नंबर देखें और अपने पसंदीदा नंबर के लिए बोली लगाने से पहले, आपको अपनी विस्तृत जानकारी के साथ एक औपचारिक आवेदन जमा करें.
अब निर्धारित बोली फीस जमा करके आप नीलामी प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं.
सबसे ज्यादा रकम की बोली लगाने वाले को नंबर मिल जाता है और 5 दिन के भीतर उसे बोली में लगाई गई पूरी रकम जमा करनी होती है.
क्या वीआईपी नंबर प्लेट वालों के लिए ट्रैफिक के नियम अलग होते हैं?
नहीं. नंबर प्लेट आपकी चाहे कितनी भी महंगी क्यों न हो, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना ही पड़ेगा. जैसा कि सामान्य नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को करना पड़ता है.










