Central GST Act: देश भर के पान मसाला, गुटखा और अन्य तंबाकू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के खिलाफ सख्ती की गई है। दरअसल, उन्हें अपनी पूरी पैकिंग मशीनरी को जीएसटी अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड करवाना होगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो नए नियमों के तहत उन पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
Central GST Act में किया गया बदलाव
जीएसटी अधिकारियों के अनुसार सभी उत्पादकों को स्थानीय अथॉरिटी के पास 1 अप्रैल 2024 तक अपनी मशीनरी के बारे में जानकारी देनी है। तंबाकू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रेवेन्यू को बढ़ाने के मकसद से यह कदम उठाया गया है। उनका कहना था कि हाल ही में The Finance Bill, 2024 संशोधित आने के बाद Central GST Act में यह बदलाव किया गया है।
मशीनरी सीज करने तक की कार्रवाई की जा सकती है
इस बारे में सभी तंबाकू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को सूचना दे दी है। जानकारी के अनुसार कंपनियों को अपने यहां मौजूद सभी मशीनों, उनकी पैकिंग क्षमता, वर्तमान में कितनी मशीन हैं और आगे कितनी आने वाली हैं इस सब की डिटेल देनी होगी। तंबाकू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां ऐसा करने में विफल रहीं तो नए नियमों के तहत उनकी मशीनरी को सीज करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।
तैयार की गई थी रिपोर्ट, लंबी चली कवायद
जानकारी के अनुसार कंपनियों को अपनी पूरी मशीनरी का ब्यौरा GST SRM-I फॉर्म में भरकर देना होगा। इससे कंपनियों के प्रोडक्शन क्षमता पर निगरानी करने में आसानी होगी। इससे पहले जुर्माने का प्रावधान नहीं था। जिसके चलते कंपनियां इसका फायदा उठाती थीं और जीएसटी चोरी करती हैं। इस कर चोरी को रोकने के लिए जीएसटी परिषद ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। कर चोरी रोकने के लिए राज्य के सभी वित्त मंत्रियों के एक पैनल की इस रिपोर्ट को मंजूरी दी। इसके बाद ही सरकार ने वित्त विधेयक में संशोधन किया है।