Finance Ministry Big update: होटल, ट्रेन बुकिंग रद्द करने पर अधिक GST का भुगतान करना होगा, डिटेल्स पढ़ें

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नई दिल्ली: भारतीय रेलवे के माध्यम से लोग साल भर यात्रा करते हैं। छुट्टियों या त्योहारों के मौसम में ट्रेन टिकटों की मांग बहुत बढ़ जाती है। सीट की गारंटी के लिए लोग अक्सर पहले से टिकट खरीदते हैं। हालांकि, अंतिम समय की आपात स्थिति या योजनाओं में बदलाव के कारण बहुत से लोगों को अपने टिकट रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। क्या आप भी उनमें से एक हैं? भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन चार्ज के नियम में बदलाव किया है। आइए एक नजर डालते हैं मंत्रालय द्वारा किए गए बदलावों पर।

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3 अगस्त को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, कन्फर्म ट्रेन टिकटों को रद्द करना अब अधिक महंगा होगा क्योंकि यह माल और सेवा कर (जीएसटी) के अधीन होगा। टिकट बुकिंग को एक अनुबंध माना जाता है जिसके तहत सेवा प्रदाता (आईआरसीटीसी / भारतीय रेलवे) उपभोक्ता को सेवाएं देने के लिए सहमत होता है। वित्त मंत्रालय की कर अनुसंधान इकाई द्वारा जारी एक परिपत्र में यह कहा गया है।

अधिसूचना के अनुसार, प्रथम श्रेणी या एसी कोच टिकट रद्दीकरण शुल्क 5% जीएसटी के अधीन होगा, जो कि टिकट पर निर्धारित दर है। मंत्रालय का तर्क है कि रद्दीकरण शुल्क अनुबंध के उल्लंघन के बजाय एक भुगतान है, जिससे जीएसटी के भुगतान की आवश्यकता होती है। इस तरह के किसी भी टिकट को रद्द करने पर अब रद्दीकरण शुल्क पर 5% जीएसटी लगेगा।

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उदाहरण के लिए, AC कोच टिकट 5% जीएसटी के अधीन हैं, इसलिए रद्दीकरण शुल्क भी उसी राशि पर जीएसटी के अधीन होगा। ट्रेन के प्रस्थान से 48 घंटे पहले, भारतीय रेलवे एसी प्रथम श्रेणी या एसी कार्यकारी श्रेणी के टिकट को रद्द करने के लिए 240 शुल्क लेता है।

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