---विज्ञापन---

बिजनेस

Farmers Monthly Pension: इन किसानों को मिलेगी 3000 रुपये मासिक पेंशन, जानिए- पूरी जानकारी

Farmers Monthly Pension: सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसान क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम, पीएम किसान सम्मान निधि और कई अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इसके बाद, भारत सरकार ने किसानों की आर्थिक रूप से मदद करने के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY) शुरू की है। पीएम किसान मानधन योजना के […]

Author Published By : Nitin Arora Updated: Feb 17, 2023 15:39

Farmers Monthly Pension: सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसान क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम, पीएम किसान सम्मान निधि और कई अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इसके बाद, भारत सरकार ने किसानों की आर्थिक रूप से मदद करने के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY) शुरू की है।

पीएम किसान मानधन योजना के लाभ

यदि उनके नाम राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की भूमि रजिस्ट्री में शामिल हैं, तो सभी छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि है और जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, वे इस कार्यक्रम के तहत पेंशन योजना में नामांकन के लिए पात्र हैं।

---विज्ञापन---

इस कार्यक्रम में नामांकित किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह 3000 रुपये की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्राप्त होगी। किसान के गुजर जाने की स्थिति में, किसान की पत्नी को पेंशन का 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने की पात्रता होगी। केवल पति-पत्नी ही परिवार पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं, बच्चे नहीं हैं।

और पढ़िएमात्र दो रुपये का ये सिक्का दिला देगा 5 लाख! घर बैठे कमाने का अच्छा मौका, फटाफट ऐसे बेचें

---विज्ञापन---

किसान मासिक योगदान

प्रतिभागियों को 55 रुपये और 200 रुपये के बीच मासिक योगदान देना होगा। जब वे 60 वर्ष के हो जाते हैं, तो आवेदक या ग्राहक पेंशन का दावा दायर कर सकते हैं। प्रत्येक माह उनके खाते में एक पूर्व निर्धारित पेंशन राशि जमा की जाती है। योजना में 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच का कोई व्यक्ति भाग ले सकता है। वे मासिक योगदान कर सकते हैं।

और पढ़िएजनरल कैटेगरी के निवेशकों के साथ सीनियर सिटीजन भी होंगे खुश! SBI ऊंची ब्याज दरों के साथ लाया खास एफडी

किसान भूलकर भी ना करें ये काम

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में पेंशन प्राप्त करने के लिए, एक छोटे किसान को किसी अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, जैसे कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यक्रम, या कर्मचारी निधि संगठन कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए। जिन किसानों ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना या प्रधान मंत्री व्यापारी मानधन में भाग लेने का निर्णय लिया है, वे श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित हैं, वे भी पीएमकेएमवाई के लिए नामांकन करने के लिए पात्र नहीं हैं।

और पढ़िएबिजनेस से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहाँ  पढ़ें

First published on: Feb 17, 2023 12:07 PM
संबंधित खबरें

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.