EPFO new circular: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPF) ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) सदस्यों की जानकारी को सही करने या अपडेट करने की प्रक्रिया को मानकीकृत करने के लिए एक नया परिपत्र जारी किया है। नए सर्कुलर में EPF सदस्यों के नाम, जन्मतिथि, लिंग आदि जैसे विवरण को सही करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई है।
नई प्रक्रिया से EPF सदस्य प्रोफाइल जानकारी को अपडेट करना आसान हो जाएगा, क्लेम को संसाधित करते समय अस्वीकृति से बचा जा सकेगा और साथ ही डेटा बेमेल के कारण धोखाधड़ी से भी बचा जा सकेगा।
23 अगस्त, 2023 को जारी EPFO परिपत्र के अनुसार, ‘यह भी देखा गया है कि प्रक्रियाओं के अनियमित और गैर-मानकीकरण के कारण कुछ मामलों में सदस्य की पहचान के साथ छेड़छाड़ हुई है, जिससे प्रतिरूपण और धोखाधड़ी हुई है।’
नया SOP ईपीएफ सदस्य को प्रोफाइल से संबंधित 11 मापदंडों को अपडेट करने की अनुमति देगा। ये हैं नाम, लिंग, जन्म तिथि, पिता का नाम, संबंध, शादी का स्टेटस, डेट ऑफ जॉइनिंग होने की तारीख, छोड़ने का कारण, छोड़ने की तारीख, राष्ट्रीयता और आधार संख्या।
EPF खाते में क्या बदलाव किए जा सकते हैं?
11 मापदंडों में बदलावों को छोटे और बड़े बदलावों के रूप में चुना गया है। हालांकि, चाहे बदलाव छोटा हो या बड़ा, उसके लिए दस्तावेजी प्रमाण की आवश्यकता होगी।
छोटे-मोटे बदलाव के लिए निर्धारित सूची में से कम से कम दो दस्तावेज जमा करने होंगे। बड़े बदलावों की स्थिति में तीन दस्तावेजों की जरूरत होगी।
EPF खाते में बदलाव के लिए आवेदन कैसे करें?
EPFO के नवीनतम परिपत्र में EPF खाताधारक को सदस्य सेवा पोर्टल (Member Sewa portal) के माध्यम से प्रोफ़ाइल विवरण को सही करने के लिए आवेदन जमा करने के लिए कहा गया है। आवश्यक दस्तावेज़ सदस्य सेवा पोर्टल पर भी अपलोड किए जाएंगे और भविष्य के संदर्भ के लिए सर्वर पर रखे जाएंगे।