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केंद्र ने IAS, IPS अधिकारियों को शेयर बाजार से जुड़े लेन-देन की जानकारी देने का निर्देश दिया

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Stock market: केंद्र ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारियों को यह सूचित करने का निर्देश दिया है कि क्या उनके स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश में उनका कुल लेनदेन एक कैलेंडर वर्ष में उनके छह महीने के मूल वेतन से अधिक है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया है, ‘अखिल भारतीय सेवाओं (AIS) के सदस्यों के संबंध में किसी भी स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश आदि में लेन-देन पर नजर रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।’ ये नियम तीनों अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों पर लागू होते हैं।

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मंत्रायल द्वारा आचरण नियमों के नियम 14 (1) का उल्लेख किया है जो कहता है कि ‘सेवा का कोई भी सदस्य किसी स्टॉक, शेयर या अन्य निवेशों में पैसा नहीं लगाएगा, लेकिन यह प्रावधान संबंधित कानून के तहत लाइसेंस पर विधिवत अधिकृत स्टॉक ब्रोकर्स या अन्य व्यक्तियों के माध्यम से किए गए सामयिक निवेश पर लागू नहीं होगा।’ यह आदेश 20 मार्च को जारी किया गया था।

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