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भारतीय रेल में क्‍या शराब के साथ यात्रा कर सकते हैं? जानें रेलवे के नए न‍ियम

Indian Railway Rules: भारतीय रेलवे ने हाल फ‍िलहाल में रेल यात्रा के कई न‍ियमों में बदलाव क‍िए हैं. क्‍या आप जानते हैं क‍ि नए न‍ियमों के अनुसार ट्रेन में ट्रैवल करते हुए आप अपने सा‍थ शराब की क‍ितनी बोतलें ले जा सकते हैं? जानें

Author Written By: Vandana Bharti Author Published By : Vandana Bharti Updated: Nov 19, 2025 19:56

Indian Railway Rules: अगर आप अक्‍सर ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो आपके मन में भी कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा – क्‍या भारतीय रेल में शराब लेकर यात्रा कर सकते हैं? प‍िछले कुछ समय में भारतीय रेलवे के कई न‍ियमों में बदलाव क‍िए गए हैं. इंड‍ियन रेलवे एक्‍ट 1989 के अनुसार, ट्रेन में पैसेंजर ऐसी कोई चीज लेकर यात्रा नहीं कर सकते, ज‍िससे दुसरों को परेशानी हो या उनका जीवन खतरे में आ जाए.

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हालांक‍ि शराब की बोतल अगर पूरी तरह से सील्‍ड है तो इसे ले जाने की अनुमत‍ि म‍िल सकती है, लेक‍िन ये बात भी इस पर न‍िर्भर करता है क‍ि आप क‍िस राज्‍य से जा रहे हैं. रेलवे के इन नए न‍ियमों (latest railway rules) के बारे में जानते हैं.

शराब को लेकर भारतीय रेल के नए न‍ियम
शराब को लेकर रेलवे के न‍ियम केंद्र और राज्‍य दोनों के कानून पर न‍िर्भर करते हैं. ये बात ठीक है क‍ि ट्रेन में यात्रा के दौरान भारतीय के न‍ियम ही लागू होते हैं लेक‍िन ये राज्‍य का एक्‍साइज लॉ भी तय करता है क‍ि आप लीकर कैरी कर सकते हैं या नहीं. गोवा, कर्नाटक और महाराष्‍ट्र में यात्री बहुत कम मात्रा में शराब लेकर ट्रैवल कर सकते हैं. वहीं गुजरात, ब‍िहार और नागालैंड, जो ड्राई जोन है, यहां शराब बंद है. यहां आप ट्रेन में शराब के साथ पकड़े गए तो सजा के हकदार हो सकते हैं.

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इसका मतलब ये हुआ के आप उन राज्‍यों में शराब की सील्‍ड बोतल लेकर ट्रैवल कर सकते हैं, जहां शराब अलाउड है. लेक‍िन ट्रेन का रूट ड्राई जोन से होकर जाता है तो ये न‍ियमों के व‍िरुद्ध हो जाता है. भले ही आप शराब की बंद बोतलें क‍िसी ऐसे राज्‍य से लेकर आ रहे हैं, जहां वह कानूनी तौर पर अलाउड है.

क‍ितनी शराब लेकर यात्रा कर सकते हैं?
ज्‍यादातर स्‍टेट एक्‍साइज ड्यूटी विभाग यात्रियों को पर्सनल यूज के ल‍िए दो लीटर तक सीलबंद शराब ले जाने की परम‍िशन देते हैं. बोतलें पूरी यात्रा के दौरान खुली नहीं रहनी चाहिए और उन्हें हैंड बैगेज के बजाय आपके सामान में रखना चाहिए. आपको खरीद रसीद भी साथ रखनी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि यह किसी लाइसेंस प्राप्त दुकान से आई है.

अगर ट्रेन किसी ऐसे राज्‍य में एंटर करती है, जहां शराब प्रतिबंधित है, तो रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) या स्थानीय एक्‍साइज ड्यूटी के अधिकारी जांच कर सकते हैं. अगर आप पूरी तरह से नॉन प्रोह‍िब‍िटेड स्‍टेट में यात्रा कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी से सीलबंद शराब ले जाना कोई अपराध नहीं है.

First published on: Nov 19, 2025 07:21 PM

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