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Atal Pension Yojana: अभी उठा लें फायदा, 1 अक्टूबर से बदलने जा रहे हैं अटल पेंशन योजना के नियम

Atal Pension Scheme: देश के सबसे लोकप्रिय पेंशन योजनाओं में से एक अलट पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) के नियम के एक अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक अक्टूबर से इनकम टैक्स पेयर इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकेंगे। सरकार ने साफ किया है कि जो लोग आयकर भुक्तान के दायरे […]

Edited By : Pankaj Mishra | Updated: Sep 29, 2022 16:47
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Atal Pension Scheme

Atal Pension Scheme: देश के सबसे लोकप्रिय पेंशन योजनाओं में से एक अलट पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) के नियम के एक अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक अक्टूबर से इनकम टैक्स पेयर इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकेंगे। सरकार ने साफ किया है कि जो लोग आयकर भुक्तान के दायरे में आते हैं वो एक अक्टूबर से इस योजना का फायदा नहीं उठा सकेंगे।

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ऐसे में यदि टैक्स पेयर इस योजना (APY) का फायदा लेना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपके पास कुछ ही दिन हैं। इससे पहले 18 से 40 साल की उम्र के सभी लोग इस योजना का लाभ ले सकते थे।

इस योजना के तहत महज 210 रुपए महीने देकर 60 साल की उम्र के बाद आजीवन हर महीने 5000 रुपए तक पेंशन पाया जा सकता है। पेंशन की मिनिमम राशि 1000 रुपए और अधिकतम 5000 रुपए महीने तय की गई है।

सरकार ने उन परिवारों को ध्यान रखकर इस योजना की शुरुआत की है जो छोटे-छोटे अमाउंट निवेश कर पाते हैं। जिनकी बचत काफी कम है। इस योजना का लाभ पति-पत्नी दोनों ले सकते हैं। ऐसे में दोनों यदि हर रोज 14 रुपए का निवेश करते हैं तो 60 साल बाद दोनों को 5000-5000 मंथली पेंशन मिलेगी। यानी आपको महीने की 10 हजार रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे। अटल पेंशन योजना का लाभ लेकर पति-पत्नी 1 लाख 20 हजार वार्षिक पेंशन पा सकते हैं। पेंशन की राशि प्रीमियम पर डिपेंड करती है।

इस योजना की खास बात ये है कि थोड़े-थोड़े निवेश से आर्थिक भार भी नहीं आता है और बुढ़ापे में मिलने वाली पेंशन से जीवन दबावमुक्त हो जाता है। इस योजना के तहत पेंशन प्लान लेने पर इनकम टैक्स में सेक्शन 80 CCD (1B) के अंतर्गत निवेशक को 50000 की इनकम टेक्स डिडक्शन प्रदान की जाएगी। इसके अलावा यदि पेंशन पाने वाली की मृत्यु हो जाती है तो ये पेंशन उसके पति/पत्नी या नॉमिनी को ट्रांसफर कर दी जाती है। इस योजना की सबसे खास बात ये है कि ये परिवार में किसी न किसी को मिलती रहेगी।

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यदि पेंशन का लाभ लेने वाले की मृत्यु 60 साल से पहले हो जाती है उस अवस्था में भी पेंशन उसके नॉमिनी को प्रदान किया जाएगा। किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाकर इसका लाभ लिया जा सकता है। इसके लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 40 साल तय की गई। इसमें उम्र और 60 साल की उम्र के बाद मिललने वाली रकम के हिसाब से प्रीमियम तय की जाती है। इसमें 210-1454 रुपए तक मंथली प्रीमियम तय किया गया है।

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First published on: Sep 29, 2022 01:19 PM

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