Nitin Arora
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नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का टोकन नियम 1 अक्टूबर, 2022 से लागू होगा। 1 अक्टूबर से, इस दिशा में काम करने वाले व्यापारी ग्राहक के कार्ड के विवरण को समेट कर नहीं रख पाएंगे, बल्कि एक टोकन की मदद से सारी लेन देन होगी। टोकन में आपके कार्ड की जानकारी होगी, हालांकि, वो सामने वाले के पास केवल एक टोकन के माध्यम से जाएगी। इससे इससे दावा किया जा रहा है कि ऑनलाइन फ्रॉड पर अंकुश लगेगा और ग्राहकों के निजी डाटा सेफ रहेंगे।
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30 सितंबर, 2022 को या उससे पहले बिना टोकन वाले कार्ड मर्चेंट सिस्टम से हटा दिए जाएंगे और आपको हर बार हर बार लेनदेन के लिए कार्ड का विवरण दर्ज करना होगा। इसका मतलब यह है कि उबर, स्विगी, अमेजन आदि जैसे व्यवसाय कार्ड की जानकारी के बजाय टोकन का उपयोग करके ही खरीदारी करा पाएंगे। इसलिए, ऐसी सेवाओं का उपयोग करने वाले ग्राहकों को अपने कार्डों को टोकन करने की आवश्यकता है।
ध्यान दें कि 30 सितंबर, 2022 को या उसके बाद, बिना टोकन वाले कार्ड हटा दिए जाएंगे और आपको हर बार हर लेन-देन के लिए कार्ड का विवरण दर्ज करना होगा। इससे बचने के लिए, आपको अपने कार्ड डेटा को टोकेनाइज करने के लिए एक बार की सहमति देनी होगी ताकि बिना किसी बाधा के भुगतान के लिए सहेजे गए कार्ड का उपयोग करना जारी रखा जा सके।
टोकेनाइजेशन डेबिट या क्रेडिट कार्ड के विवरण को ऑपरेटिंग बैंक द्वारा जारी किए गए टोकन से बदल रहा है। यानी अब ऑनलाइन किसी चीज का भुगतान करते समय यूजर को अपने कार्ड पर लिखे हुए 16 अंकों में नहीं दर्ज करना पड़ेगा। इसके बदले बैंक लेनदेन के लिए एक टोकन जारी करेंगे। इससे ग्राहक के कार्ड की जानकारी अब किसी मर्चेंट, पेमेंट गेटवे या थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के पास नहीं जा सकेगी। इस प्रक्रिया में कार्ड पर नाम, एक्सपायरी डेट और सीवीवी कोड भी अंकित होंगे। इससे दावा किया जा रहा है कि ऑनलाइन फ्रॉड पर अंकुश लगेगा और ग्राहकों के निजी डाटा सेफ रहेंगे।
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सहेजे गए कार्ड के लिए सहमति प्रदान करने के लिए, नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
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